बिना लाइसेंस के नहीं लगा सकेंगे पटाखों की दुकानें

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बिना लाइसेंस दुकान लगाने पर लगेगा जुर्माना भभुआ नगर : दीपावली व छठ पर्व के मौके पर पटाखों की बिक्री अपने चरम पर होती है. इस दौरान चौक-चौराहों सहित जगह-जगह पटाखों की दुकानों सज जाती हैं. जिला प्रशासन ने पटाखा दुकान लगाने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. अवैध रूप से बिना लाइसेंस लिए […]

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बिना लाइसेंस दुकान लगाने पर लगेगा जुर्माना
भभुआ नगर : दीपावली व छठ पर्व के मौके पर पटाखों की बिक्री अपने चरम पर होती है. इस दौरान चौक-चौराहों सहित जगह-जगह पटाखों की दुकानों सज जाती हैं. जिला प्रशासन ने पटाखा दुकान लगाने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. अवैध रूप से बिना लाइसेंस लिए हुए पटाखा दुकान लगाने पर जुर्माने के साथ कार्रवाई भी की जायेगी. पटाखा दुकान लगाने के लिए इच्छुक दुकानदार प्रशासन से अस्थायी अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकते हैं.
इसलिए जरूरी है कि उससे पहले आप प्रशासन से अस्थायी अनुज्ञप्ति ले लें. वरीय उप समाहर्ता सह सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी मोहम्मद ज्याउल्लाह ने इस संबंध में भभुआ व मोहनिया अनुमंडल के एसडीओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं. अधिकारी ने बताया कि बिना लाइसेंस लिए हुए पटाखा दुकान लगाने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी.
अधिकारी करेंगे निरीक्षण
पटाखा दुकानों की जांच की भी बात कही गयी है. एसडीओ और अग्निशमन पदाधिकारी सभी पटाखा दुकानों व भंडार स्थलों का निरीक्षण करेंगे. साइलेंस जोन यथा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि स्थलों पर पटाखों की बिक्री निषिद्ध रहेगी. यही नहीं 125 से 145 डेसीबल शोर उत्पन्न करनेवाले पटाखों के निर्माण या बिक्री पर रोक रहेगी. अधिकारी ने बताया कि इन विभिन्न शर्तों के आधार पर ही अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी. इन शर्तों का अनुपालन सभी संबंधित अनुज्ञप्तिधारकों के लिए करना अनिवार्य होगा.
पटाखा दुकानों के लिए गाइडलाइन जारी
पटाखा दुकानों के लिए प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की जा चुकी है. अधिकारी ने सरकार के गृह विभाग के पत्र का हवाला देते हुए बताया कि अस्थायी अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु छह सौ रुपये का चालान जमा करना होगा. यही नहीं अनुज्ञप्तिधारियों को संकीर्ण बाजार, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों या सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों की बिक्री नहीं करनी है. अनुज्ञप्तिधारी पटाखों का भंडारण आवासीय क्षेत्र या अपने निवास गृह में नहीं करेंगे. ऐसा पाये जाने पर भंडारण को तुरंत सील कर अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. पटाखों की बिक्री स्थल पर अनुज्ञप्तिधारी को पर्याप्त मात्रा में बालू, पानी व कम से कम दो पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र रखना होगा.
बोले अधिकारी
बिना लाइसेंस के पटाखा दुकान लगाने पर कार्रवाई की जायेगी. स्कूल, कॉलेज व अस्पतालों के समीप पटाखा दुकान लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंद्ध रहेगा.
मोहम्मद ज्याउल्लाह, वरीय उपसमाहर्ता, सामान्य शाखा
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