जहानाबाद: निगरानी एवं परामर्श समिति की बैठक में फैसला; थाना स्तर से लेकर मंडल कारा तक पात्र बंदियों को मिलेगी निःशुल्क कानूनी सहायता

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निगरानी एवं परामर्श समिति की बैठक में शामिल न्यायाधीश | Prabhat Khabar Network

जहानाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की बैठक संपन्न, निःशुल्क विधिक सहायता और बंदियों के अधिकारों पर विशेष चर्चा की गई.

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Jehanabad News: जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DALSA), जहानाबाद के तत्वावधान में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-अध्यक्ष, निगरानी एवं परामर्श समिति की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. बैठक का कुशल संचालन प्राधिकार के सचिव ब्रजेश कुमार द्वारा किया गया. बैठक में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (BSLSA), पटना के दिशा-निर्देशों के आलोक में जिले में संचालित निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) के कामकाज और जेल व पुलिस अभिरक्षा में बंदियों को दी जा रही कानूनी मदद की गहन समीक्षा की गई.

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थाना स्तर पर ही बंदियों को उपलब्ध कराई जाएगी विधिक सहायता

बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि निःशुल्क कानूनी सहायता की सुविधा केवल मंडल कारा तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को थाना स्तर पर ही यह सुविधा दी जाएगी. इसके लिए निर्देश दिया गया कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पदाधिकारी जिले के सभी थानों का नियमित भ्रमण करेंगे. पुलिस हिरासत और रिमांड प्रक्रिया के दौरान ही ऐसे बंदियों की पहचान कर उन्हें तुरंत निःशुल्क अधिवक्ता और कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा.

1 वर्ष से अधिक समय से बंद विचाराधीन कैदियों की होगी विशेष समीक्षा

मंडल कारा जहानाबाद में एक वर्ष या उससे अधिक समय से बंद विचाराधीन कैदियों (Under-trial Prisoners) की सूची तैयार कर उनके मामलों की विशेष समीक्षा करने का आदेश दिया गया. अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि:

  • अनावश्यक विलंब पर रोक: विचाराधीन मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए अदालत में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए.
  • जमानत व विधिक उपाय: बंदियों को उनके केस की अद्यतन स्थिति, जमानत की संभावनाओं और उपलब्ध विधिक विकल्पों की पूरी जानकारी दी जाए.
  • नियमित जेल भ्रमण: अधिवक्ता नियमित रूप से जेल का दौरा कर बंदियों की समस्याएं सुनें और त्वरित समाधान निकालें.

गुणवत्तापूर्ण और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर बल

समिति ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ताओं को पूर्ण समर्पण और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया, ताकि कोई भी गरीब या असहाय व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों से वंचित न रहे. बैठक में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अजीत कुमार, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल राजीव कुमार, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल बैद्यनाथ शरण तथा समिति सदस्य राम विनय कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे.

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