हत्यारोपित को सश्रम आजीवन कारावास
जहानाबाद (नगर) : जिले के काको थाना क्षेत्र के रमदानी निवासी हत्यारोपित प्रेम कुमार उर्फ आजाद को व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे दो त्रिलोकी नाथ त्रिपाठी की अदालत से धारा 302 भादवि के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त के विरुद्ध 10 हजार […]
जहानाबाद (नगर) : जिले के काको थाना क्षेत्र के रमदानी निवासी हत्यारोपित प्रेम कुमार उर्फ आजाद को व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे दो त्रिलोकी नाथ त्रिपाठी की अदालत से धारा 302 भादवि के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त के विरुद्ध 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस संबंध में एपीपी सुरेंद्र केवट ने बताया कि गया
जिले के चिरमिचि गांव निवासी भीम सिंह ने बराबर पर्यटन थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें उसने उल्लेख किया था कि चार जून, 2015 को धराउत गांव के पास सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसमें उसका भाई विमलेश कुमार हेल्पर का काम करता था. दिन में करीब 11 बजे उसका भाई विमलेश खाना बना रहा था, उसी समय अभियुक्त प्रेम कुमार वहां आया और उसके भाई पर चाकू से हमला बोल दिया. इससे जख्मी होकर उसका भाई गिर पड़ा, जिसे उपचार के लिए घायलावस्था में रेफरल अस्पताल मखदुमपुर लाया गया. जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गयी.
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