हत्या में आरोपित महिला दोषी करार 17 दिसंबर को होगी सजा की सुनवाई जहानाबाद .अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार सिंह ने हत्या के मुकदमा काको थाना कांड संख्या-121/1994 में आरोपित महिला अभियुक्त लक्ष्मी देवी को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी करार दिया एवं सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 17 दिसंबर तय की.उसी दिन सुनवाई के पश्चात अभियुक्त को सजा सुनायी जायेगी. एपीपी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि कांड का सूचक बसंत चौधरी ने काको थाना में घटना की प्राथमिकी दर्ज कराया था कि 24 सितंबर 1994 को जब वह अपने साला विनोद चौधरी के साथ अपने गिरे हुए घर की दीवार उठा रहाे थे, तो अभियुक्त अवधेश चौधरी ,लक्ष्मी देवी और भगिया देवी तीनों मिलकर विनोद चौधरी को पकड़कर अपने घर के आंगन में ले गये और लक्षमीदेवी ने भाला से सिर पर मार दिया. जिससे इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गयी. उल्लेखनीय है कि मुकदमा सुनवाई के दौरान अभियुक्त अवधेश चौधरी की मृत्यु हो गयी. जबकि भगिया देवी को न्यायालय ने निर्दोष पाकर रिहा कर दिया. वहीं लक्ष्मी देवी को न्यायाधीश ने दोषी करार देकर जेल भेज दिया.
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हत्या में आरोपित महिला दोषी करार
हत्या में आरोपित महिला दोषी करार 17 दिसंबर को होगी सजा की सुनवाई जहानाबाद .अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार सिंह ने हत्या के मुकदमा काको थाना कांड संख्या-121/1994 में आरोपित महिला अभियुक्त लक्ष्मी देवी को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी करार दिया एवं सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 17 […]
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