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लोक अदालत में जाएं और तुरंत न्याय पाएं

जहानाबाद : व्यवहार न्यायालय में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यापक सफलता को लेकर पूरजोर तैयारियां की जा रही है. लोक अदालत को प्रभावी बनाने एवं अधिक से अधिक वादों के निस्तार के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अलावा जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी सक्रिय है और प्रचार-प्रसार कराया जा रहा […]

जहानाबाद : व्यवहार न्यायालय में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यापक सफलता को लेकर पूरजोर तैयारियां की जा रही है. लोक अदालत को प्रभावी बनाने एवं अधिक से अधिक वादों के निस्तार के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अलावा जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी सक्रिय है और प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है.

इसी परिप्रेक्ष्य में शनिवार को पटना हाईकोर्ट के द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की गयी और आवश्यक निर्देश दिये गए. वीडियो कांफ्रेसिंग में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्र प्रकाश सिंह, जहानाबाद के डीएम मनोज कुमार सिंह, एसपी आदित्य कुमार, एसडीएम मनोरंजन कुमार उपस्थित थे.

12 दिसंबर को आयोजित लोक अदालत को प्रभावी बनाने एवं अधिक से अधिक वादों के निस्तार के लिए जिला जज के स्तर से विषय वार अलग-अलग पीठों का गठन किया जा रहा है. तैयारियों के क्रम में ही व्यवहार न्यायालय स्थित साक्षी भवन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में सभी पारा लिगल वोलेन्टियर(पीएलवी) और पैनल अधिवक्ताओं की बैठक हुई.

बैठक में जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया. साथ ही लंबित मुकदमों को सीधे लोक अदालत में सुलह कराने का भी निर्देश दिया गया.

इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सब जज प्रथम हरि प्रसाद उपस्थित थे. पीडि़त पक्ष को त्वरित एवं सुगम न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए प्रशासनिक महकमा भी सक्रिय है.

जिला प्रशासन ने अपील किया है कि अापराधिक समझौता योग्य वादों और एन आइ एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों का निबटारा लोक अदालत में होगा. डीएम, एसपी और एसडीएम ने अपील करते हुए कहा कि मामले के निबटारे के लिए लोग लोक अदालत में संबंधित पीठ के समक्ष ले जाएं और त्वरित न्याय पाएं.

इसकी जानकारी आमलोगों तक पहुंचाने के लिए जिले के सभी प्रखंडों में प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें.

इन मामलों का होगा निस्तार 1 आपराधिक समझौता योग्य वाद 2 एन आइ एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे3 मोटर दुर्घटना दावा वाद 4 कुटुम्ब न्यायालय से संबंधित मामले5 राजस्व वाद6 मनरेगा से जुड़े मामले7 बिजली व जल विपत्र के मामले 8 ब्रिकी कर, आयकर और अप्रत्यक्ष कर के मामले 9 वेतन-भत्ता एवं सेवानिवृति के मामले 10 वन अधिनियम वाद 11 छावनी बोर्ड से जुड़े विषय 12 विविध, क्रिमिनल व सिविल अपील

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