संवाददाता : घोसी(जहानाबाद) प्रखंड मुख्यालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में बुधवार को आयोजित चलंत लोक अदालत में 54 मामलों का निष्पादन किया गया. आयोजित चलंत लोक अदालत का शुभारंभ न्यायायिक सदस्य विनय कुमार श्रीवास्तव के अध्यक्षता में की गयी. इस मौके पर उपस्थित लोगों को श्रीवास्तव द्वारा विधिक जागरूकता के संबंध में जानकारी दी गयी. […]
संवाददाता : घोसी(जहानाबाद) प्रखंड मुख्यालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में बुधवार को आयोजित चलंत लोक अदालत में 54 मामलों का निष्पादन किया गया.
आयोजित चलंत लोक अदालत का शुभारंभ न्यायायिक सदस्य विनय कुमार श्रीवास्तव के अध्यक्षता में की गयी. इस मौके पर उपस्थित लोगों को श्रीवास्तव द्वारा विधिक जागरूकता के संबंध में जानकारी दी गयी.
उन्होंने कहा कि चलंत लोक अदालत का मुख्य उदे्श्य है कि जो भी मामले सुलहनीय एवं समझौते को आयें उसका समाधान किया जा सकता है. न्यायायिक सदस्य चंद्रदेव पांडेय ने कहा कि आये दिन महिलाओं पर भिन्न-भिन्न तरह की अत्याचार किये जा रहे हैं.
जिसके तहत 2005 में सरकार द्वारा अधिनियम पारित कर सुनिश्चित किया गया है कि किसी महिला के पति एवं पति के रिश्तेदार द्वारा अगर जला दी जाती है तो धारा 498 ए के तहत कार्रवाई की जायेगी. अधिवक्ता सदस्य ने स्पष्ट किया कि आये दिन महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता है.
2005 अधिनियम के अनुसार प्रत्येक प्रखंड में एक संरक्षण पदाधिकारी की स्थापना की गयी है.
वैसी महिलाओं को चिकित्सीय सुविधा, भोजन, रहने आदि की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है, एवं उनके द्वारा महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.
और वैसे मामलों का निष्पादन सात दिनों में करने को सुनिश्चित किया गया है. लोक अदालत में अधिवक्ता सदस्य नीलम कुमारी चंद्रदेव पांडेय, प्रिंस कुमार, अंचलाधिकारी सुमन सहाय, संतोष कुमार सिन्हा, अमित कुमार सिंह आदि उपस्थित थे.