जहानाबाद (नगर) : शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सह जिला प्रभारी सचिव आरके महाजन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूकंप, तूफान व अतिवृष्टि से हुई क्षति के मामले में सहायता राशि के वितरण में पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें. लाभुकों को एनइएफटी के माध्यम से सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की जाये.
जिन लाभुकों का बैंकों में खाता नहीं है, उन्हें चेक के माध्यम से पंचायत अनुश्रवण समिति के समक्ष भुगतान करें. सहायता राशि वितरण में बिचौलियों की संलिप्तता बरदाश्त नहीं की जायेगी. छह मई तक सभी लाभुकों का भुगतान सुनिश्चित करें. प्रभारी सचिव समाहरणालय सभाकक्ष में जिले के वरीय पदाधिकारियों, बीडीओ, सीओ और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ हाल के दिनों में आये भूकंप, तूफान और अतिवृष्टि के कारण मकानों की क्षति, फसलों की क्षति के मामले में अबतक की गयी कार्रवाई की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन्हें 11 मई से पूर्व सहायता दे दें.
लाभुकों की सूची को जिले के वेबसाइट पर, प्रखंडों के नोटिस बोर्ड पर और अनुश्रवण समिति को हस्तगत कराने, लाभुकों के बैंक पासबुक की हस्ताक्षरित छायाप्रति प्राप्त करने को कहा. फसलों की क्षति के लिए निर्धारित राशि का अधिकतम और न्यूनतम का ध्यान रखने तथा लाभुकों की सूची पर किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से लिये जाने का निर्देश दिया. उन्होंने हाल में आये भूकंप से कच्चे और पक्के मकानों को हुई क्षति की समीक्षा करते हुए सभी आवेदनों का सत्यापन सहानुभूति पूर्वक करने को कहा.
बैठक में डीएम आदित्य कुमार दास ने बताया कि जिले में भूकंप से किसी की मौत नहीं हुई है. उन्होंने काको प्रखंड में दो, हुलासगंज में एक, रतनी में दो, जहानाबाद में तीन और मोदनगंज में एक कच्चे मकान की क्षति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कच्च मकान के मामले में 32 सौ रुपये तथा पक्का मकान की क्षति में 52 सौ रुपये दिये गये हैं. बैठक में डीडीसी शोभेंद्र चौधरी, अपर समाहर्ता पुनिता श्रीवास्तव, एसडीओ मनोरंजन कुमार, वरीय उपसमाहर्ता अमित कुमार, ललित कुमार, संजय सिंह, हरेंद्र राम आदि उपस्थित थे.