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जानलेवा हमले के मामले में चार को सात वर्षो का कारावास

* भूमि विवाद में पिता व पुत्र पर पारंपरिक हथियार से हमला कर जख्मी कर दिया था * सजा के अलावे प्रत्येक पर दो–दो हजार की राशि का अर्थदंड भी लगाया जहानाबाद (कोर्ट) : स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित तदर्थ न्यायालय द्वितीय के एडीजे मो शाहिद रइस ने जानलेवा हमले के एक मामले में सुनवाई के […]

* भूमि विवाद में पिता पुत्र पर पारंपरिक हथियार से हमला कर जख्मी कर दिया था

* सजा के अलावे प्रत्येक पर दोदो हजार की राशि का अर्थदंड भी लगाया

जहानाबाद (कोर्ट) : स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित तदर्थ न्यायालय द्वितीय के एडीजे मो शाहिद रइस ने जानलेवा हमले के एक मामले में सुनवाई के उपरांत चार आरोपितों को सात वर्षो के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

न्यायालय ने कुर्था थाना क्षेत्र के बहवलपुर निवासी अर्जुन सिंह गनौरी सिंह, राम स्नेही सिंह तथा सजीवन सिंह को उक्त सजा के अलावे प्रत्येक पर दोदो हजार की राशि का अर्थदंड भी लगाया. अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर सबों को छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

बताते चलें कि अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र स्थित बहवलपुर निवासी भुनेश्वर सिंह ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करा उल्लेख किया था कि 19 दिसंबर, 1996 की दोपहर वह अपने खेत का आल ठीक कर रहा था. तभी अभियुक्त लोग उसके आल बनाने से रोका. जब उसने इसका विरोध किया तो सबों ने पारंपरिक हथियार से हमला कर उसे एवं उसके पुत्र को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एपीपी अखिलेश्वर कुमार ने बहस में भाग लिया.

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