रेप के प्रयास में साढ़े तीन वर्षों की सजा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Jun 2018 4:48 AM

विज्ञापन

जहानाबाद नगर : फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के सत्र न्यायाधीश रामविनोद सिंह ने रेप के प्रयास के आरोपित घोसी थाना क्षेत्र के गंधार मठ गांव निवासी सुनील राम को भादवि की धारा 376/511 में दोषी पाते हुए साढ़े तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया […]

विज्ञापन

जहानाबाद नगर : फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के सत्र न्यायाधीश रामविनोद सिंह ने रेप के प्रयास के आरोपित घोसी थाना क्षेत्र के गंधार मठ गांव निवासी सुनील राम को भादवि की धारा 376/511 में दोषी पाते हुए साढ़े तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस संबंध में बताया गया कि 20 वर्षीय पीड़िता ने घोसी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें उसने कहा था कि 30 अगस्त 2007 की संध्या जब वह बधार में शौच के लिए गयी थी, तभी घात लगाये अभियुक्त सुनील राम ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. हल्ला मचाने पर ग्रामीणों के जुटने से अभियुक्त पकड़ा गया.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन