जहानाबाद नगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रामाकांत यादव ने दोहरे हत्याकांड में आरोपित परसबिगहा थाना क्षेत्र के बेलदारी बिगहा निवासी मनोज बिंद एवं रामईश्वर बिंद को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को धारा 302 /120सीबी/34 भादवि में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ-साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है .साथ ही दोनों अभियुक्तों को धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस बात की जानकारी देते हुए एपीपी साधना शर्मा ने बताया कि बेलदारी बिगहा गांव निवासी लालबहादुर बिंद ने परसबिगहा थाना में मामला दर्ज कराया था कि अभियुक्तों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 29 मई 2017 की शाम जमीनी विवाद के कारण उसके चचेरे भाई निर्मल बिंद एवं ग्रामीण सिंटू बिंद की हत्या गला दबाकर कर दी. शोर होने पर जब वह घटनास्थल के पास पहुंचा तो अभियुक्त फायरिंग करते हुए भाग गये. उल्लेखनीय है कि घटना के मात्र 10 महीने में न्यायालय ने इस केस का फैसला सुना दिया.