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बिहार में संविदा शिक्षकों को सरकार का तोहफा, अंतर जिला तबादले की अधिसूचना जारी

प्रदेश के करीब ढाई लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों के लिए अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) वन टाइम तबादले का रास्ता साफ हो गया है़ अब वे अपने गृह जिले या उसके आसपास के स्कूल में पढ़ा सकेंगे़ जल्दी ही दिव्यांग शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष और महिला शिक्षिक व पुस्तकालयाध्यक्षों को अंतर नियोजन इकाई में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुपात में ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन मांगे जायेंगे़

पटना. प्रदेश के करीब ढाई लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों के लिए अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) वन टाइम तबादले का रास्ता साफ हो गया है़ अब वे अपने गृह जिले या उसके आसपास के स्कूल में पढ़ा सकेंगे़ जल्दी ही दिव्यांग शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष और महिला शिक्षिक व पुस्तकालयाध्यक्षों को अंतर नियोजन इकाई में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुपात में ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन मांगे जायेंगे़

शिक्षा विभाग के उपसचिव अरशद फिरोज की तरफ से सोमवार को इस संबंध अधिसूचना जारी कर दी गयी, जो प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के नियोजित शिक्षकों तक के लिए है़ अधिसूचना के मुताबिक महिला और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी़ निगरानी विभाग की जांच के दायरे में आने वाले एक लाख से अधिक शिक्षक तबादले के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे़ कुछ विशेष बीमारियों से घिरे शिक्षकों को तबादले की पात्रता दी गयी है़ उम्मीद जतायी जा रही है कि इसी माह मध्य तक तबादले की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी़

वेब पोर्टल पर आवेदन

तबादले के लिए महिला व दिव्यांग शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्षों को तय समय तक वेब पोर्टल पर आवेदन करने होंगे़ आवेदन के साथ नियुक्ति प्राधिकार से निर्धारित प्रपत्र में एनओसी लेकर उसे भी वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा. तबादला प्रक्रिया के लिए नोडल अफसर भी तय कर दिये गये हैं.

ये कर सकते हैंआवेदन

  • तबादले के लिए ये शिक्षक कर सकेंगे आवेदन

  • जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक हो

  • जो अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन और निलंबित नहीं हों

  • जिनके शैक्षणिक प्रमाणपत्र जांच में सही पाये गये हो़ं

  • शिक्षक संगत नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित ही पात्र होंगे

  • जो आवेदन देने की तिथि तक वेतन ले चुके हों या उसके पात्र हों

सिर्फ तीन विकल्प

अंतर नियोजन इकाई तबादले के लिए अधिकतम तीन विकल्प दिये जायेंगे़ एक श्रेणी के शिक्षक विभिन्न नियोजन इकाइयों में अपने ही श्रेणी के पद पर तबादले के लिए उक्त विकल्प का उपयोग कर सकते हैं. उदाहरण के लिए वर्ग एक से पांच के शिक्षक पंचायत / प्रखंड / नगर नियोजन इकाई अंतर्गत वर्ग एक से पांच के शिक्षक के पद पर ही तबादले का विकल्प दे सकते हैं. इसी प्रकार वर्ग नौ से 10 के शिक्षक जिला पर्षद / नगर नियोजन इकाई अंतर्गत उसी वर्ग के शिक्षक के पद पर तबादले के लिए विकल्प दे सकते हैं.

इन्हें मिलेगी प्राथमिकता

  • एक रिक्त पद पर एक से अधिक आवेदन आये, तो इन्हें मिलेगी प्राथमिकता

  • वह पद, जिस आरक्षण की कोटि का होगा, उसी कोटि की महिला व दिव्यांग शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष के तबादले पर विचार किया जायेगा.

  • दिव्यांग शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष को महिला शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष पर प्राथमिकता दी जायेगी.

  • दिव्यांग महिला शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष को दिव्यांग पुरुष शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष पर प्राथमिकता दी जायेगी. सेवानिवृति में एक वर्ष अथवा उससे कम की अवधि बची हो, तो उनको प्राथमिकता दी जायेगी.

  • यदि कोई शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष स्वयं अथवा उसकी पत्नी/पति अथवा उनके आश्रित असाध्य रोग/ गंभीर बीमारी से ग्रसित हो अथवा किसी शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष का पुत्र/पुत्री अथवा पत्नी/पति मंदबुद्धि अथवा मानसिक रोग से ग्रसित हो तो उन्हें तबादले में प्राथमिकता दी जायेगी.

  • पति-पत्नी में से एक के राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा उनके उपक्रम के अधीन अथवा स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत रहने पर पदस्थापन स्थल पर तबादले में प्राथमिकता दी जायेगी.

संबंधित श्रेणी में वरीयतम शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष का तबादला किया जायेगा. वरीयता की प्रकिया भी तय की गयी है़

स्थानान्तरित होने वाले शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष का संबंधित नये नियोजन इकाई में उनकी वरीयता का निर्धारण उनके नियोजन वर्ष अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने का वर्ष, जो बाद में हो, में पूर्व से पदस्थापित शिक्षकों के बाद का स्थान निर्धारित किया जायेगा.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि एक हफ्ते में तबादले के लिए आवेदन करने की समयावधि जारी कर दी जायेगी. प्रक्रिया में पूरी तरह स्पष्टता एवं पारदर्शिता है.

Posted by Ashish Jha

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