भोरे : जिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली कंपनी के फ्रेंचाइजी पर 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. फुलवरिया थाने के माधोमठ गांव के रामायण गोस्वामी के ऊपर बिजली कंपनी का 16 हजार 623 रुपये का बिल बकाया था. उन्होंने समझौते के आधार पर 25 जुलाई, 2014 को फ्रेंचाइजी गोपालपुर थाने के रतनपुरा गांव के तरुण सिंह के पास 11 हजार 50 रुपये जमा कर दिये थे, लेकिन अगले माह जब नया बिल उन्होंने निकाला तब पता चला कि
11 हजार 50 रुपये की जगह फ्रेंचाइजी ने मात्र 1150 रुपये ही जमा किये थे. इस मामले को लेकर उन्होंने बिजली कंपनी के कार्यपालक अभियंता तथा उक्त फ्रेंचाइजी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था. फोरम ने मात्र फ्रेंचाइजी को दोषी पाते हुए उसके द्वारा कम जमा किये गये 9 हजार 900 रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया. इसके साथ ही आवेदक को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में चार हजार एवं मुकदमा खर्च के रूप में तीन हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश भी फ्रेंचाइजी को दिया है.