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हिस्ट्री शीटर मुन्ना मिश्र को उम्रकैद

गोपालगंज : बहुचर्चित सुग्रीव मिश्र हत्या की मुकदमे में हिस्ट्री शीटर मुन्ना मिश्र को गोपालगंज की एक अदालत ने उम्रकैद तथा 10 हजार रुपये अर्थ दंड का फैसला सुनाया है. कोर्ट का फैसला घटना के सात साल बाद आया है. इस फैसले से सुग्रीव मिश्र के परिजनों को अंतत: न्याय मिली है. हालांकि परिजनों का […]

गोपालगंज : बहुचर्चित सुग्रीव मिश्र हत्या की मुकदमे में हिस्ट्री शीटर मुन्ना मिश्र को गोपालगंज की एक अदालत ने उम्रकैद तथा 10 हजार रुपये अर्थ दंड का फैसला सुनाया है. कोर्ट का फैसला घटना के सात साल बाद आया है. इस फैसले से सुग्रीव मिश्र के परिजनों को अंतत: न्याय मिली है.

हालांकि परिजनों का भरोसा था कि कोर्ट इस मामले में फांसी की सजा सुनायेगी. ध्यान रहे कि कटेया थाना क्षेत्र के पानन खास गांव के निवासी सुग्रीव मिश्र गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में ताईद के रूप में कार्यरत थे. सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका थी.

इस बीच गत 30 सितंबर, 2006 को पानन खास गांव में रात के नौ बजे अपने बरामदा में बैठ कर सुग्रीव मिश्र खाना खा रहे थे, तभी पानन महुअवा गांव के निवासी कुख्यात मुन्ना मिश्र राजकिशोर मिश्र के साथ पहुंचा तथा सुग्रीव मिश्र से कहा कि अरूण मिश्र की जमीन क्यों लिखवाये हो, उसे वापस करें. जैसे ही सुग्रीव मिश्र ने इनकार किया कि ताबड़तोड़ गोली मार कर सुग्रीव मिश्र की हत्या कर डाली.

इस मामले में मृतक की पत्नी कलावती देवी के बयान पर कटेया थाना कांड संख्या 141/06 दर्ज की गयी. पुलिस के लंबे अनुसंधान के दौरान राजकिशोर मिश्र की मौत हो गयी. पुलिस ने इस मामले में मुन्ना मिश्र पर चाजर्शीट दाखिल किया.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश प्रसाद सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई आरंभ हुई. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक दारोगा सिंह तथा बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता खजाची मिश्र एवं अबू शमीम की दलीलों और साक्ष्य को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला शनिवार को सुनाया है.

* चर्चित सुग्रीव मिश्र हत्याकांड में कोर्ट का फैसला
* सात साल बाद आया कोर्ट का फैसला
* कोर्ट ने लगाया 10 हजार की अर्थ दंड
* परिजनों को मिली अंतत: न्याय

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