24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पांच आरोपितों को उम्रकैद की सजा

गोपालगंज. हत्या के मामले में नामजद पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय केसरी नंदन गुप्ता की अदालत ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी एवं पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. 20 वर्ष बाद आये इस फैसले के बाद […]

गोपालगंज. हत्या के मामले में नामजद पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय केसरी नंदन गुप्ता की अदालत ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी एवं पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. 20 वर्ष बाद आये इस फैसले के बाद पांचों अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है. बताते चलें कि फुलवरिया थाने के इंद्राभान चकर बथुआ के पारस नाथ पांडेय की 29 मार्च, 1993 की रात्रि गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. गोलीबारी में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए थे. एक घायल हरिशंकर मिश्र के बयान पर फुलवरिया थाना कांड संख्या 48/93 दर्ज करायी थी, जिसमें गांव के ही हरेश्वर पांडेय, टुनटुन शर्मा उर्फ अनिल शर्मा, सुनील शर्मा, हरेंद्र शर्मा, सुभाष तिवारी सहित दो अन्य पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. मामले की सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त की मौत हो गयी, जबकि एक सबूत के अभाव में बरी हो गया. वहीं, न्यायालय ने हरेश्वर पांडेय, टुनटुन शर्मा, उर्फ अनिल शर्मा, सुनील शर्मा, हरेंद्र शर्मा, सुभाष तिवारी को उम्रकैद की सजा सहित पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है. जमीनी विवाद को लेकर हुई इस घटना के बाद गांवों मे वर्षो तक तनाव रहा था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें