डीएम चैंबर के नीलामी आदेश पर हटाये गये जीपी

Published at :14 Feb 2016 5:37 AM (IST)
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डीएम चैंबर के नीलामी आदेश पर हटाये गये जीपी

पीपी रह चुके रविभूषण श्रीवास्तव को बनाया नया जीपी सरकार को पूरे मामले की डीएम ने भेजी रिपोर्ट गोपालगंज : हथुआ राज के एक मामले में अवर न्यायाधीश प्रथम श्रेणी के कोर्ट के द्वारा 21 जनवरी को डीएम का चैंबर, न्यायालय तथा कार्यालय नीलाम करने के आदेश के बाद डीएम राहुल कुमार ने इस मामले […]

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पीपी रह चुके रविभूषण श्रीवास्तव को बनाया नया जीपी

सरकार को पूरे मामले की डीएम ने भेजी रिपोर्ट
गोपालगंज : हथुआ राज के एक मामले में अवर न्यायाधीश प्रथम श्रेणी के कोर्ट के द्वारा 21 जनवरी को डीएम का चैंबर, न्यायालय तथा कार्यालय नीलाम करने के आदेश के बाद डीएम राहुल कुमार ने इस मामले में सरकार के वकील (जीपी) केशव प्रसाद को हटा दिया है. डीएम ने उनकी पीपी रहे अधिवक्ता रवि भूषण प्रसादा श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है. रविविषण प्रसाद विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम के लिए काम कर रहे थे.
डीएम ने कहा है कि जब तक सरकार द्वारा इस नियुक्ति को रद्द नहीं किया जाता तब तक जिले के सरकारी वकील के पद पर श्रीवास्तव काम करेंगे. ध्यान रहे कि हथुआ राज की तरफ से दुर्गेश्वरी शाही बनाम बिहार सरकार इजराय वाद सं- 3/08 में मुआवजे की राशि के मामले में अवर न्यायाधीश प्रथम के कोर्ट में मामला चल रहा था. इसमें कोर्ट ने 21 जनवरी को डीएम का चैंबर और न्यायालय को नीलाम करने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद डीएम को जब पूरे मामले की जानकारी हुई,
तो उन्हांने इसकी जांच-पड़ताल शुरू की. डीएम की जांच में कोर्ट की तरफ से पत्रांक – 146 दिनांक 5 जुलाई, 2014 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि सरकारी अधिवक्ता द्वारा राशि के भुगतान के लिए कोई आवश्यक कार्रवाई नही की गयी है. समय पर सरकारी पक्ष नहीं रखने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की बात सामने आयी. इस पर डीएम ने सरकार के विधि विभाग के सचिव को तत्काल प्रभाव से जीपी को हटाने की अनुशंसा की तथा रविभूषण श्रीवास्तव को सरकारी वकील के काम करने का निर्देश दिया है.
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