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दंपती समेत पांच को सात साल की सजा

गोपालगंज : मारपीट के मामले में नामजद पति-पत्नी सहित पांच दोषियों को सात साल की सजा सुनायी गयी है. एडीजे (तृतीय) अंजनी कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को अपने फैसले में पांचों आरोपितों को यह सजा सुनायी है. हालांकि महिला आरोपित को सजा के बाद बेल मिल गया. कटेया थाने के बाजार निवासी सत्यदेव […]

गोपालगंज : मारपीट के मामले में नामजद पति-पत्नी सहित पांच दोषियों को सात साल की सजा सुनायी गयी है. एडीजे (तृतीय) अंजनी कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को अपने फैसले में पांचों आरोपितों को यह सजा सुनायी है. हालांकि महिला आरोपित को सजा के बाद बेल मिल गया.
कटेया थाने के बाजार निवासी सत्यदेव प्रसाद को जमीन बंटवारे को लेकर 3 अगस्त, 2006 को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया गया था. घायल के बयान पर कटेया में थाना कांड संख्या 142/06 दर्ज कराया गया था.
इसमें युगल प्रसाद, इनकी पत्नी मिंटू देवी, सुनील प्रसाद,मुना प्रसाद, मंटू प्रसाद को आरोपित बनाया गया था. मामले की सुनवाई करते हुए युगल प्रसाद, सुनील प्रसाद प्रसाद, मुन्ना प्रसाद, मंटू प्रसाद को सात वर्ष की सजा सुनायी गयी. महिला आरोपित मिंटू देवी को जमानत दे दी गयी. चारों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है. सरकार की तरफ से एपीपी अरविंद कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया.

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