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यहां तो कानून पर भारी हैं साहब का आदेश ……

– हाल आरटीपीएस काउंटर बैकुंठपुर का – बीडीओ ने जारी किया नया फरमान – पेंशन योजना के लाभुकों को हो रही परेशानी – दलालों की कट रही चांदी संवाददाता, गोपालगंजयहां तो लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम कानून पर साहब का आदेश भारी हैं. भले हीं बिहार सरकार के द्वारा 15 अगस्त, 2011 को आरटीपीएस अधिनियम […]

– हाल आरटीपीएस काउंटर बैकुंठपुर का – बीडीओ ने जारी किया नया फरमान – पेंशन योजना के लाभुकों को हो रही परेशानी – दलालों की कट रही चांदी संवाददाता, गोपालगंजयहां तो लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम कानून पर साहब का आदेश भारी हैं. भले हीं बिहार सरकार के द्वारा 15 अगस्त, 2011 को आरटीपीएस अधिनियम को लागू किया गया. ताकि प्रमाण पत्र व पेंशन का लाभ लेने वाले लाभुकों को परेशानी नहीं होने पाये. इतना ही नहीं अधिनियम के लागू होने के साथ-साथ सभी प्रकार की सेवा उपलब्ध कराये जाने के लिए तिथि का निर्धारण भी कर दिया गया, लेकिन आरटीपीएस अधिनियम को दर किनार करते हुए बैकुंठपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने नया फरमान जारी कर दिया हैं. साहब के इस नये फरमान से न सिर्फ पेंशन के बुजुर्ग लाभुकों की परेशानी बढ़ गयी हैं. बल्कि आरटीपीएस काउंटर पर सक्रिय दलालों की चांदी कट रही हैं. बैकुंठपुर के बीडीओ ने अपने ज्ञापांक 421 दिनांक छह अप्रैल, 2015 के द्वारा सभी प्रकार के पेंशन आवेदनों पर पंचायत सचिव के जांच प्रतिवेदन के बाद जमा किये जाने का आदेश जारी किया हैं, जिससे लाभुकों को पेंशन योजना के लाभ निर्धारित समय सीमा 21 दिनों के अंदर नहीं मिल रही हैं. साथ हीं आवेदन पर जांच रिपोर्ट लिखवाने में सक्रिय दलालों की चांदी कट रही हैं. क्या कहते हैं बीडीओपेंशन आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आदेश निर्गत किया गया हैं. ताकि सही लाभुक हीं अपना पेंशन आवेदन जमा कर सके. पेंशन योजना में दलालों की सक्रिय होने की जानकारी नहीं हैं अगर ऐसी शिकायत मिली तो कार्रवाई की जायेगी.दिनेश कुमार सिंहबीडीओ, बैकुंठपुर

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