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फाइलों में दम तोड़ रहा मौत का मुआवजा
पारिवारिक लाभ योजना से वंचित है एक हजार परिवार 20 हजार की राशि के लिए लाभुक देख रहे प्रशासन की राह आरटीपीएस में बढ़ रही लंबित आवेदनों की संख्या गोपालगंज : हाकिम को वक्त नहीं मिलने से गरीबों के अरमान फाइलों में दम तोड़ रहे हैं. हजारों गरीब परिवार हाकिम के कार्यालय का काफी उम्मीद […]
पारिवारिक लाभ योजना से वंचित है एक हजार परिवार
20 हजार की राशि के लिए लाभुक देख रहे प्रशासन की राह
आरटीपीएस में बढ़ रही लंबित आवेदनों की संख्या
गोपालगंज : हाकिम को वक्त नहीं मिलने से गरीबों के अरमान फाइलों में दम तोड़ रहे हैं. हजारों गरीब परिवार हाकिम के कार्यालय का काफी उम्मीद के साथ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका सुननेवाला कोई नहीं है. आकस्मिक मौत के बाद मृतक के परिजनों को दी जानेवाली मुआवजा राशि फाइलों में दम तोड़ रही है. बीपीएल परिवार के वयस्क सदस्य की आकस्मिक मौत के बाद उनके परिजनों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत एक मुश्त मुआवजा राशि का भुगतान प्रशासन के द्वारा किया जाता है.
वर्ष 2011 में 15 अगस्त से सरकार ने मुआवजा राशि के भुगतान को लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम से जोड़ दिया है. इसके बाद 40 वर्ष से कम उम्र के बीपीएल परिवार के सदस्यों की मौत होने पर उनके परिजनों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20 हजार रुपये की राशि का भुगतान किया जाना है. इसके लिए मृतक के परिजनों को आवेदन के 15 वें दिन राशि का भुगतान किया जाना है. लेकिन, अभी 991 मृतकों के परिजन मुआवजा राशि के लिए प्रशासन की राह देख रहे हैं. इतना ही नहीं, दिन-प्रतिदिन सभी प्रखंडों के आरटीपीएस कार्यालयों में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लंबित आवेदनों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है. मुआवजा राशि नहीं मिलने से मृतकों के परिजन अपनी जिंदगी के एक -एक दिन फटेहाली के बीच गुजारने को विवश हैं. हालांकि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का भुगतान अनुमंडल स्तर से किया जाता है, लेकिन आवेदनों की स्वीकृति नहीं मिलने से मृतक के परिजन काफी परेशान हैं.
क्या कहते हैं अधिकारी
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लंबित आवेदनों के ससमय निष्पादन को लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, ताकि वे निष्पादन कार्य में तेजी लाएं एवं लाभुकों को लाभान्वित किया जा सके.
कृष्ण मोहन, डीएम
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