गोपालगंज. उपभोक्ता अदालत ने ट्रैक्टर एजेंसी को किसान से लिया गया ट्रैक्टर की पूरी कीमत छह प्रतिशत सूद के साथ वापस करने का आदेश दिया है. उचकागांव थाने के इटवां गांव के गणेश चौधरी थावे रोड स्थित एक ट्रैक्टर एजेंसी से दो लाख 59 हजार में ट्रैैक्टर खरीदा था. इस बीच कुछ दिन बाद ट्रैक्टर खराब हो गया, तो वे एजेंसी में लाये जहां उनसे ट्रैक्टर लेकर कंपनी में भेज दिया. वर्षों बीत गये लेकिन उनके ट्रैक्टर को वापस नहीं किया गया. पीडि़त किसान हार- थक कर उपभोक्ता ने अदालत में गुहार लगायी थी. उपभोक्ता अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए किसान को ट्रैक्टर की पूरी कीमत दो लाख 59 हजार रुपया छह प्रतिशत व्याज के साथ एक माह में वापस करने का आदेश दिया है.
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उपभोक्ता अदालत ने दिया ट्रैक्टर की कीमत भुगतान का आदेश
गोपालगंज. उपभोक्ता अदालत ने ट्रैक्टर एजेंसी को किसान से लिया गया ट्रैक्टर की पूरी कीमत छह प्रतिशत सूद के साथ वापस करने का आदेश दिया है. उचकागांव थाने के इटवां गांव के गणेश चौधरी थावे रोड स्थित एक ट्रैक्टर एजेंसी से दो लाख 59 हजार में ट्रैैक्टर खरीदा था. इस बीच कुछ दिन बाद ट्रैक्टर […]
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