18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

उपभोक्ता अदालत ने दिया ट्रैक्टर की कीमत भुगतान का आदेश

गोपालगंज. उपभोक्ता अदालत ने ट्रैक्टर एजेंसी को किसान से लिया गया ट्रैक्टर की पूरी कीमत छह प्रतिशत सूद के साथ वापस करने का आदेश दिया है. उचकागांव थाने के इटवां गांव के गणेश चौधरी थावे रोड स्थित एक ट्रैक्टर एजेंसी से दो लाख 59 हजार में ट्रैैक्टर खरीदा था. इस बीच कुछ दिन बाद ट्रैक्टर […]

गोपालगंज. उपभोक्ता अदालत ने ट्रैक्टर एजेंसी को किसान से लिया गया ट्रैक्टर की पूरी कीमत छह प्रतिशत सूद के साथ वापस करने का आदेश दिया है. उचकागांव थाने के इटवां गांव के गणेश चौधरी थावे रोड स्थित एक ट्रैक्टर एजेंसी से दो लाख 59 हजार में ट्रैैक्टर खरीदा था. इस बीच कुछ दिन बाद ट्रैक्टर खराब हो गया, तो वे एजेंसी में लाये जहां उनसे ट्रैक्टर लेकर कंपनी में भेज दिया. वर्षों बीत गये लेकिन उनके ट्रैक्टर को वापस नहीं किया गया. पीडि़त किसान हार- थक कर उपभोक्ता ने अदालत में गुहार लगायी थी. उपभोक्ता अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए किसान को ट्रैक्टर की पूरी कीमत दो लाख 59 हजार रुपया छह प्रतिशत व्याज के साथ एक माह में वापस करने का आदेश दिया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें