बिना अनुमति अधिकारी नहीं छोड़ेंगे मुख्यालय
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Jun 2019 5:23 AM
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गोपालगंज : बाढ़ व सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए डीएम अनिमेष कुमार पराशर ने जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के अधिकारियों को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी पांच अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा. अधिकारियों के अनुपस्थित पाये जाने पर आपदा एक्ट के तहत अनुशासनिक […]
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गोपालगंज : बाढ़ व सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए डीएम अनिमेष कुमार पराशर ने जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के अधिकारियों को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी पांच अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा. अधिकारियों के अनुपस्थित पाये जाने पर आपदा एक्ट के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी.
उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की. पंचदेवरी और कुचायकोट प्रखंड के दर्जन भर पथों की जांच का आदेश कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग को दिया गया. वहीं, पथ निर्माण के कार्यों की जांच 20 दिनों के बाद पुन: कराने का निर्देश दिया गया.
कार्यपालक अभियंता को छह माह के अंदर निर्मित व निर्माणाधीन रोड के रख-रखाव की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया. पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता विपुल कुमार नंदन को जिन पंचायतों में कार्य आवंटित किया गया है, उसका निविदा प्रकाशन करने का निर्देश दिया गया है. वहीं, लघु सिचाई के कार्यपालक अभियंता को पंचायतों में बोरिंग पंप से एक सप्ताह में पानी छोड़ने व कार्यपालक अभियंता मनरेगा को योजनाओं के एमवी का साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रशासनिक व्हाटसएप ग्रुप पर देने का निर्देश दिया गया है.
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