पांच किलाे से ज्यादा महुआ रखना अवैध : डीएम
गया: शुक्रवार की शाम समाहरणालय सभा कक्ष में डीएम कुमार रवि की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव व शराबबंदी काे लेकर विधि व्यवस्था से संबंधित एक बैठक की. इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक, सिटी एसपी, अनुमंडल पदाधिकारी व डीएसपी के अलावा पंचायती राज पदाधिकारी समेत अन्य विभागों के अधिकारी माैजूद थे. डीएम ने बैठक में […]
गया: शुक्रवार की शाम समाहरणालय सभा कक्ष में डीएम कुमार रवि की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव व शराबबंदी काे लेकर विधि व्यवस्था से संबंधित एक बैठक की. इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक, सिटी एसपी, अनुमंडल पदाधिकारी व डीएसपी के अलावा पंचायती राज पदाधिकारी समेत अन्य विभागों के अधिकारी माैजूद थे. डीएम ने बैठक में पंचायत चुनाव की तैयारियाें की समीक्षा की.
इस दाैरान झारखंड से लगे क्षेत्राें पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि नियमित छापेमारी की जाये. जगह-जगह चेकिंग अभियान चलाया जाये. अस्थायी व स्थायी चेकपाेस्ट के अलावा नियमित रूप से माेबाइल चेकिंग भी की जाये. पंचायत चुनाव के मद्देनजर निराेधात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया.
उन्होंने शस्त्राें का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया. गया में अलग-अलग तिथियाें में 10 चरणाें में चुनाव कराये जायेंगे. शराबबंदी की समीक्षा के दाैरान कहा कि नियमित जांच हाेनी चाहिए. जिले के प्रमुख प्रवेश स्थानाें पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाये. उन्हाेंने कहा कि नियम के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के पास पांच किलाे से ज्यादा महुआ नहीं हाेना चाहिए. गुड़ उत्पादन भी बिना लाइसेंस का नहीं किया जाना है. बैठक में सार्वजनिक स्थलाें पर सिगरेट पीने पर काेटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
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