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मेयर को नहीं मिली जमानत

गया: गया शहर स्थित जयप्रकाश नारायण अस्पताल में हंगामा व स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपित मेयर विभा देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गयी है. जिला न्यायालय में बुधवार को जिला जज विश्वेश्वर नाथ मिश्र के कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी गयी. […]

गया: गया शहर स्थित जयप्रकाश नारायण अस्पताल में हंगामा व स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपित मेयर विभा देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गयी है. जिला न्यायालय में बुधवार को जिला जज विश्वेश्वर नाथ मिश्र के कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी गयी. अब मेयर के वकील हाइकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार, मेयर ने गत 25 नवंबर को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इसके बाद कोर्ट ने पुलिस केस डायरी मांगी थी.

गौरतलब है कि गत 20 नवंबर को जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कंडी नवादा की एक महिला केसरी देवी की मौत होने के बाद परिजनों ने जम कर हंगामा किया. इस दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ चंद्रशेखर प्रसाद व अस्पताल के अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गयी. इस मामले में डॉक्टर व अस्पताल प्रबंधन ने मेयर विभा देवी, उनके पति इंद्रदेव यादव समेत एक दर्जन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है.

इस मामले में मेयर पर एक दर्जन धाराएं लगायी गयी हैं. मेयर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिछले दिनों डॉक्टरों के विभिन्न संगठनों ने शहर में प्रदर्शन भी किया था. दूसरी ओर, इसी मामले में 26 नवंबर को पार्षद लालजी प्रसाद, संतोष सिंह व अन्य छह पार्षदों ने मुख्यमंत्री व डीजीपी को पत्र भेज कर पूरे मामले की सीआइडी जांच कराये जाने की मांग की थी. पार्षदों ने मेयर को निदरेष बताया था. साथ ही राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाये जाने की बातें कही थीं.

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