गया: मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति आरके खंडेलवाल द्वारा प्रतिकुलपति के हस्ताक्षर से स्नातक की डिग्री जारी करने का आदेश दिये जाने पर मगध विवि छात्र संघ के केंद्रीय कमेटी के सचिव दीपक कुमार ने आपत्ति व्यक्त की.
उन्होंने कहा कि यह विवि अधिनियम 1976 का उल्लंघन है. इस संबंध शिकायत की गयी है. उन्होंने कहा कि प्रतिकुलपति के हस्ताक्षर से जारी मूल प्रमाणपत्र को जब भी चुनौती दी जायेगी उस समय छात्रों को काफी परेशानी होगी. उन्होंने कहा कि अगर प्रभारी कुलपति को अगर प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने का समय नहीं है तो स्वेच्छा से पद का त्याग कर देना चाहिए.
क्योंकि उच्च शिक्षा की देखरेख करने की जिम्मेवारी कुलाधिपति व राज्य सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग का है. कोई भी काम नियम के विरुद्ध होने से बाद में परेशानी होगी तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा?