गया/मानपुर: मेयर विभा देवी से जुड़े जमीन की धोखाधड़ी के मामले में एसएसपी ने रविवार को मुफस्सिल थाने को रि-सुपरविजन रिपोर्ट सौंप दी है. इसे सोमवार को मुफस्सिल थानाध्यक्ष व आइओ मनोज कुमार ने कोर्ट में पेश किया. यह जानकारी मेयर के वकील मदन कुमार तिवारी ने दी. श्री तिवारी ने बताया कि अब मेयर की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि एसएसपी ने अपनी रिपोर्ट में उन्हेंनिर्दोषबताया है.
लेकिन, मेयर के पति इंद्रदेव यादव के खिलाफ मामला जारी रहेगा. मुफस्सिल थानाध्यक्ष सोना प्रसाद सिंह ने बताया कि रविवार को ही एसएसपी ने उन्हें रि-सुपरविजन की कॉपी के साथ दिशा-निर्देश दिया था. गौरतलब है कि मेयर के मामले में पहली रिपोर्ट वजीरगंज डीएसपी एमके आनंद ने तैयार की थी. इसमें उन्होंने मेयर को यह कहते हुए निदरेष बताया था कि जमीन धोखाधड़ी के कागजात में कहीं भी मेयर के हस्ताक्षर नहीं हैं.
दूसरी रिपोर्ट पूर्व एएसपी शफीउल हक ने तैयार की थी. इसमें मेयर को दोषी ठहराया गया था. इसके बाद तीसरी रिपोर्ट एसएसपी द्वारा तैयार की गयी है, जिसमें मेयर को क्लीन चिट दी गयी है. विभागीय सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, रिपोर्ट में मेयर को दोषी ठहराये जाने की बात पर पूर्व एएसपी शफीउल हक से विभागीय पूछताछ भी हो सकती है.