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गया : बैंड-बाजे के साथ मैरिज सर्टिफिकेट का भी रखें ख्याल

यह भी है जरूरीlसरकारी से गैर सरकारी नौकरियों में अब मांगा जा रहा प्रमाणपत्र गया : प्रतिवर्ष जिले में बड़ी संख्या में लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं और एक नयी जिम्मेदारी के साथ गृहस्थ जीवन में कदम बढ़ाते हैं. वहीं जीवन की आपाधापी में सब कुछ जानते हुए भी नवदंपती अपना मैरिज सर्टिफिकेट […]

यह भी है जरूरीlसरकारी से गैर सरकारी नौकरियों में अब मांगा जा रहा प्रमाणपत्र
गया : प्रतिवर्ष जिले में बड़ी संख्या में लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं और एक नयी जिम्मेदारी के साथ गृहस्थ जीवन में कदम बढ़ाते हैं. वहीं जीवन की आपाधापी में सब कुछ जानते हुए भी नवदंपती अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं. जबकि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना बहुत जरूरी है. इस बात का प्रमाण निबंधन कार्यालय में दर्ज रिकार्ड बता रहे हैं. बीते दो वर्ष में अब तक 300 लोगों ने ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है. आलम यह है कि महीने में 5-6 लोग ही अपनी शादी का निबंधन कराने पहुंचते हैं.
विवाह नियमावली 2006 के तहत सभी नवदंपतियों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है फिर भी लोग जागरूक नहीं हैं. इस बात के प्रति न तो नवदंपती और न ही अभिभावक संजीदा है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हर पढ़ा लिखा समाज इस बात से वाकिफ है कि मैरिज सर्टिफिकेट वर्तमान में नितांत जरूरी है. बावजूद इसके लोग विवाह नियमों के प्रति संवदेनशील नहीं हैं.
विभागीय सूत्रों का कहना है कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे अधिक आर्मी के लोग आते हैं. उनके यहां मैरिज सर्टिफिकेट आवश्यक कर दिया गया है. आर्मी के लोग बताते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर इन्सेटिव से लेकर पेंशन तक के लाभ से वंचित कर दिया जाता है.
यही वजह है कि आर्मी का हर एक जवान व अधिकारी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाता है. सूत्रों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैरिज सर्टिफिकेट कहीं भी बन सकता है. इसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र व फोटो देने होते हैं. साथ ही में पत्नी के साथ विभाग के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होना होता है. मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लंबी-चौड़ी कसरत नहीं करनी पड़ती है. निबंधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य है. यह अलग बात है कि लोग अब तक इसके प्रति संजीदा नहीं हैं जो कि भविष्य में उन्हें परेशानी में डाल सकते हैं.
कहां -कहां जरूरी है मैरिज सर्टिफिकेट : विदेश यात्रा के लिए, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, बैंक में नोमिनी के लिए, इंश्योरेंस जमीन विवाद में खुद को पति-पत्नी प्रूफ करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट एक आवश्यक प्रमाणपत्र माना गया है.
कैसे करें आवेदन
आवेदन करने के लिए शैक्षणिक प्रमाणपत्र के ओरिजनल प्रति के साथ ही फोटो कॉपी भी, शादी के निमंत्रण पत्र, पति-पत्नी का आधार कार्ड, शादी समारोह की फोटो आवश्यक है. साथ ही अभिभावकों का होना भी अनिवार्य है. इसके बाद पति-पत्नी स्वयं निबंधन कार्यालय पहुंचेगे और आवेदन करेंगे. इससे पूर्व उन्हें 100 रुपये का स्टांप पेपर विभाग में देना होगा. आवेदन पर पति-पत्नी दोनों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं.
आवेदन जमा करने के 15 दिनों बाद आवेदक निबंधन कार्यालय से संपर्क करेंगे और 200 रुपये जमा कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं. सर्टिफिकेट जारी होने वक्त भी पति-पत्नी की मौजूदगी निबंधन कार्यालय में अनिवार्य है. सब रजिस्ट्रार रीवा चौधरी का कहना है कि जिस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट व डेथ सर्टिफिकेट की महत्ता है उसी तरह से मैरिज सर्टिफिकेट का भी महत्व है.

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