गया : राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर रविवार को जिला उपभोक्ता फोरम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए. सामान खरीदते वक्त सभी को दुकानदार से पक्का बिल मांगना चाहिए. पक्का बिल होने से सेवाओं में त्रुटि होने पर शिकायत की जा सकती है. फोरम की महिला सदस्य सुनीता कुमारी ने कहा कि कोई भी उपभोक्ता किसी भी सेवा त्रुटि के लिए जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है.
फोरम बेहद सरल प्रक्रिया के साथ मामले को दर्ज कर सुनवाई करता है.उन्होंने कहा कि जिले उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराने के लिए अब आॅनलाइन सेवा शुरू हो गयी है. फोरम के अध्यक्ष रमेश चंद्र सिंह ने कहा कि अनुचित और प्रतिबंधित व्यवसाय, क्रय की गयी वस्तु की मात्रा व गुणवत्ता में कमी, अधिक दाम लेने या उससे जीवन को नुकसान पहुंचने या अन्य किसी गड़बड़ी के मामले में यहां सुनवाई होती है. उन्होंने इस क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सा संबंधी, बीमा योजना में त्रुटि व अन्य सेवाओं में त्रुटि होने पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने की अपील की. अध्यक्ष ने कहा कि उनका यह प्रयास है कि हर महीने अधिक से अधिक वादों का निबटारा किया जा सके.