आय से अधिक संपत्ति के मामले में बहादुरपुर BDO निलंबित, छह ठिकानों पर छापेमारी के बाद विभागीय कार्रवाई

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निलंबित बीडीओ आनंद प्रकाश विभूति की तस्वीर

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बहादुरपुर के BDO आनंद कुमार विभूति आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित. 1.71 करोड़ की संपत्ति मिलने की रिपोर्ट के बाद विभाग ने की कार्रवाई. जानें विस्तृत जानकारी.

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Darbhanga News: बहादुरपुर. बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में बहादुरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) आनंद कुमार विभूति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. विभाग ने यह कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई (EOU), बिहार, पटना की रिपोर्ट के आधार पर की है. आर्थिक अपराध इकाई ने उनके विरुद्ध अप्रत्याशित धनार्जन के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. छापेमारी के दौरान करीब 1.71 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी सामने आने की बात कही गई है. हालांकि, मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा.

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आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट पर विभाग ने की कार्रवाई

ग्रामीण विकास विभाग के 27 अक्टूबर के आदेश के अनुसार, आर्थिक अपराध इकाई ने 14 अक्टूबर को भेजे पत्र में आनंद कुमार विभूति के विरुद्ध दर्ज मामले की जानकारी दी थी. इस संबंध में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 21/26 के तहत 7 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के संशोधित प्रावधानों की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के तहत अनुसंधान किया जा रहा है. विभाग ने जांच को निर्बाध रूप से पूरा कराने के उद्देश्य से निलंबन का निर्णय लिया है.

छह ठिकानों पर हुई थी तलाशी और छापेमारी

आर्थिक अपराध इकाई ने न्यायालय से तलाशी अधिपत्र प्राप्त करने के बाद 8 अक्टूबर को आनंद कुमार विभूति के आवास सहित छह ठिकानों पर तलाशी और छापेमारी की थी. विभाग को भेजी गई रिपोर्ट की समीक्षा के बाद निलंबन का आदेश जारी किया गया.

मकान और 16 प्लॉट के दस्तावेज मिलने की जानकारी

आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी के दौरान पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया स्थित पैतृक गांव में करीब 70 लाख रुपये की लागत से बने मकान का पता चलने की जानकारी दी गई है. इसके अलावा मुजफ्फरपुर के अहियापुर स्थित आवास से 16 प्लॉट के दस्तावेज मिलने की बात सामने आई. इनमें नौ प्लॉट आनंद कुमार विभूति और उनके परिवार के नाम तथा सात अन्य लोगों के नाम पर बताए गए हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, उनके पास ज्ञात आय से करीब 121.87 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने का आरोप है. जांच एजेंसी अब संपत्ति के स्रोत और आय के विवरण से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है.

निलंबन अवधि में मुजफ्फरपुर रहेगा मुख्यालय

विभागीय आदेश के अनुसार, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(ग) के तहत निलंबन अवधि के दौरान आनंद कुमार विभूति का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया है. इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा.

आनंद कुमार विभूति वर्ष 2014 में बिहार लोक सेवा आयोग की 53वीं से 56वीं संयुक्त परीक्षा के माध्यम से सीधे नियुक्त पदाधिकारी बने थे.


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