दरभंगा : सांसद कीर्ति झा आज़ाद सोमवार को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी दीपांजन मिश्र की अदालत में उपस्थित होकर जमानत याचिका दायर की. अदालत ने मामले में सुनबाई के पश्चात श्री आज़ाद को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श संहिता उल्लंघन के मामले में अदालत से जारी वारंट के पश्चात सांसद ने दरभंगा के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी दीपांकर मिश्र की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत लिया. बताया जाता है कि तारडीह प्रखंड के जदयू कार्यकर्ता त्रिवेन्द्र कुमार ने सकतपुर थाना में
श्री आजाद के विरुद्ध कांड संख्या 20/14 दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी के नेतृत्व में मोटर साइकिल जुलूस में शामिल लोगों ने गलत हरकत कर जदयू का झंडा व परचा फाड़कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है. पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया. न्यायालय ने संज्ञान लेकर मामले के आरोपित संसाद को उपस्थिति के लिए तिथि निर्धारित की. निर्धारित तिथि पर
उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा वारंट निर्गत किया गया. वारंट आदेश के पश्चात सोमवार को सांसद ने अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी श्री मिश्र की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका अर्पित की. अदालत ने जमानत अर्जी स्वीकार कर बंध पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात जमानत पर मुक्त कर दिया.