कोचिंग संस्थानों का 31 तक निबंधन अनिवार्य

Published at :03 Jan 2017 6:31 AM (IST)
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कोचिंग संस्थानों का 31 तक निबंधन अनिवार्य

निबंधन नहीं करानेवाले संस्थानों पर होगी कार्रवाई डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित 25 के बाद गठित किया जायेगा धावा दल दरभंगा : बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत जिला के सभी संस्थानों को तीन सालों के लिए 31 जनवरी तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. अवैध रुप से संचालित संस्थानों पर धावा दल जांच कर […]

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निबंधन नहीं करानेवाले संस्थानों पर होगी कार्रवाई

डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित
25 के बाद गठित किया जायेगा धावा दल
दरभंगा : बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत जिला के सभी संस्थानों को तीन सालों के लिए 31 जनवरी तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. अवैध रुप से संचालित संस्थानों पर धावा दल जांच कर कार्रवाई करेगा. डीइओ डा. सुधीर कुमार झा ने बताया कि इसके लिए कमिटी गठित की गयी है. कमेटी के पदेन अध्यक्ष डीएम होंगे. इसके अलावा पदेन सदस्य एसएसपी, डीइओ एवं अस्थाई सदस्य एमआरएम कॉलेज के प्राचार्य डा. विद्यानाथ झा को बनाया गया है. डीइओ श्री झा ने बताया कि कोई भी संस्थान पांच हजार रुपया जमा कर डीइओ कार्यालय में निबंधन करा सकता है. पंजीकरण नियमावली में संशोधन के लिए कमिटी मुख्यालय से मार्गदर्शन ले सकती है. धावा दल के संबंध में उन्होंने बताया कि 25 जनवरी के बाद दल के चयन पर विचार किया जाना है.
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