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शिविर में वस्तिार से दी गयी कानून की जानकारी

शिविर में विस्तार से दी गयी कानून की जानकारीबेनीपुर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत रविवार को देवराम संस्कृत विद्यालय प्रांगण में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता करते हुए पैनल अधिवक्ता दिवाकर झा ने बंदियों के अधिकार एवं मौलिक कर्त्तव्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी दी. […]

शिविर में विस्तार से दी गयी कानून की जानकारीबेनीपुर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत रविवार को देवराम संस्कृत विद्यालय प्रांगण में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता करते हुए पैनल अधिवक्ता दिवाकर झा ने बंदियों के अधिकार एवं मौलिक कर्त्तव्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी दी. इस क्रम में उन्हाेंने कहा कि न्याययिक हिरासत एक समय में केवल 15 दिनों तक के लिए ही हो सकती है. आवश्यकता पड़ने पर उसे पुन: न्यायालय द्वारा बढ़ाया जा सकता है. साथ ही किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर पुलिस को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. साथ ही उन्होंने मौलिक कर्त्तव्यों की चर्चा करते हुए कहा कि समाज में एकता एवं भाईचारा का माहौल बनाये रखना हर व्यक्तियों का कर्त्तव्य है. विधिक सेवा प्राधिकार के सहायक कुमार गौरव ने कहा कि पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिए जाने से वह व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता है, जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अपराधी घोषित नहीं किया जाये. वैसे व्यक्ति विचाराधीन बंदी माने जाते हैं. उन्हें किसी प्रकार की यातना नहीं दी जा सकती है. उन्हें अच्छा भोजन, कपड़ा, चिकित्सा, किताब व समाचार पत्र मंगाकर पढ़ने का अधिकार है. शिविर को सम्बोधित करने वालों में पंचायत के सरपंच शशि भूषण ठाकुर, भाकपा नेता शलेन्द्र मोहन ठाकुर सहित अन्य लोग शामिल थे.

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