बहादुरपुर प्रमुख की कुरसी पर लटकी तलवार अब गेंद उप प्रमुख के पाले में हाइकोर्ट के निर्देश पर होगी विशेष बैठक बहादुरपुर. प्रखंड प्रमुख चंद्रावती देवी पर लगाये गये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पुन: सरगर्मी तेज हो गयी है. प्रमुख पर लगाये गये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हाइकोर्ट ने दोबारा विशेष बैठक 23 नवंबर तक आयोजित करने का निर्देश दिया था. हाइकोर्ट के निर्देश के बावजूद पंसस की विशेष बैठक बुलाने में प्रमुख असफल रही. अब पूरा मामला उप प्रमुख त्रिभुवन झा के पाले में चला गया है. बता दें कि प्रमुख चंद्रावती देवी पर 28 सितंबर 2015 को लगाये गये अविश्वास प्रस्ताव की विशेष बैठक में प्रमुख 18 मतों से पराजित हो गयी थी. प्रमुख के विरुद्ध 18 मतों से विशेष बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था. इसके बाद प्रमुख अपने ऊपर विपक्षी खेमा द्वारा लगाये गये अविश्वास प्रस्ताव को पारित होने को असंवैधानिक बताते हुए हाइकोर्ट की शरण में चली गयी. हाइकोर्ट ने प्रमुख के पक्ष को सुनने के बाद अविश्वास को पूरी प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया. इसकी जानकारी मिलते ही विपक्षी खेमा भी हाइकोर्ट चला गया. दोनों पक्षों की बातें सुनने के पश्चात हाइकोर्ट ने 4 नवंबर को प्रमुख चंद्रावती देवी की दलील को खारिज करते हुए 23 नवंबर तक लगाये गये अविश्वास प्रस्ताव को पुन: विशेष बैठक बुलाने का निर्देश दिया था, परंतु कोर्ट के निर्देश के बावजूद 23 नवंबर तक बैठक बुलाने में प्रमुख ने दिलचस्पी नहीं दिखायी. प्रखंड प्रमुख का पूरा का पूरा मामला अब उपप्रमुख के पाले में चला गया है. उप प्रमुख त्रिभुवन को पंचायती राज अधिनियम के तहत अब सात दिनों के अंदर विशेष बैठक बुलाने का अधिकार है. अब देखना है कि उप प्रमुख क्या करते हैं. मालूम हो कि प्रखंड प्रमुख चंद्रावती देवी के विरुद्ध विक्षुब्ध खेमा के पंससों ने 31 अगस्त 2015 को अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था. लगाये गये अविश्वास प्रस्ताव में कुल 21 पंचायत समिति सदस्यों ने हस्ताक्षरयुक्त उभ्यावेदन दिया गया था.
बहादुरपुर प्रमुख की कुरसी पर लटकी तलवार
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