18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

भर्त्सना कर दोषियों को छोड़ने का आदेश

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राकेश की अदालत ने मारपीट एवं गाली गलौज करने के एक मामले में पांच लोगों को दोषी पाते हुए भर्त्सना कर छोड़ने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से काम कर रहे सहायक अभियोजन पदाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने बताया […]

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राकेश की अदालत ने मारपीट एवं गाली गलौज करने के एक मामले में पांच लोगों को दोषी पाते हुए भर्त्सना कर छोड़ने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से काम कर रहे सहायक अभियोजन पदाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि अदालत ने नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी विनोद यादव, राम विलास यादव, वेचन यादव एवं संजय यादव को भादवि की धारा 323, 341 एवं 504 के तहत दोषी पाते हुए भर्त्सना कर छोड़ने का आदेश दिया है. श्री शुक्ला ने बताया कि उपरोक्त लोगों के विरुद्ध नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी राजा यादव ने मारपीट कर सामान छीन लेने का आरोप लगाया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें