दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राकेश की अदालत ने मारपीट एवं गाली गलौज करने के एक मामले में पांच लोगों को दोषी पाते हुए भर्त्सना कर छोड़ने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से काम कर रहे सहायक अभियोजन पदाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि अदालत ने नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी विनोद यादव, राम विलास यादव, वेचन यादव एवं संजय यादव को भादवि की धारा 323, 341 एवं 504 के तहत दोषी पाते हुए भर्त्सना कर छोड़ने का आदेश दिया है. श्री शुक्ला ने बताया कि उपरोक्त लोगों के विरुद्ध नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी राजा यादव ने मारपीट कर सामान छीन लेने का आरोप लगाया था.
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भर्त्सना कर दोषियों को छोड़ने का आदेश
दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राकेश की अदालत ने मारपीट एवं गाली गलौज करने के एक मामले में पांच लोगों को दोषी पाते हुए भर्त्सना कर छोड़ने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से काम कर रहे सहायक अभियोजन पदाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने बताया […]
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