सजा की बिंदु पर सुनवाई आजदरभंगा . प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसपी पांडेय की अदालत ने जानलेवा हमला के एक अठारह वर्ष पुराने मामले में पांच लोगों को दोषी पाते हुए सजा मामले में सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि निर्धारित किया है. अदालत उक्त मामले में अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिधौली निवासी मो. असगर अली, मो. अशरफ अली, परवेज आलम, बेचू एवं नकी हैदर को दोषी पाया है. यह मामला कोर्ट में सत्रवाद संख्या 193/02 चल रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिधौली गांव निवासी मो. हीरा ने अशोक पेपर मिल थाना में प्राथमिकी संख्या 32/97 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि घटना के दिन वह अपने घर में बैठा था, इसी बीच सभी आरोपित हरवे हथियार से लैस होकर घर में घुसकर पिस्तौल चला दिया जिसकी गोली उसके सीने व पंजरा में लगी. घायला वस्था में उसका इलाज आरबी मेमोरियल अस्पताल में हुई. अभियोजन की ओर से मामले में 6 गवाहों की गवाही करायी गयी. श्री पांडेय की अदालत ने सुनवाई के पश्चात सभी आरोपितों को भादवि की धारा 307 व 149 के तहत दोषी पाते हुए सजा के लिए 23 मई की तिथि निर्धारित की है.
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जानलेवा हमला मामले में पांच दोषी सिद्ध
सजा की बिंदु पर सुनवाई आजदरभंगा . प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसपी पांडेय की अदालत ने जानलेवा हमला के एक अठारह वर्ष पुराने मामले में पांच लोगों को दोषी पाते हुए सजा मामले में सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि निर्धारित किया है. अदालत उक्त मामले में अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र […]
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