दरभंगा . प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद पांडेय की अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के रही भिट्ठी निवासी वैजनाथ यादव को अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत छह महीने की कारावास की सजा सुनायी है. मामले का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार भगत ने बताया कि आरोपी बैजनाथ यादव के विरुद्ध उसी गांव के विसो पासवान ने अनुसूचित जाति थाना कांड संख्या 86/2004 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 26 जून 2004 को साढे छह बजे शाम में उपरोक्त आरोपी ने सूचक के पंपिंग सेट को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा मना करने पर जाति सूचक गाली देकर अपमानित किया. मामले में अभियोजन की ओर से तीन गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने मामले की सुनवायी के पश्चात बैजनाथ यादव को दोषी पाते हुए छह महीने की सजा सुनायी है.
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छह महीने कारावास की सजा
दरभंगा . प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद पांडेय की अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के रही भिट्ठी निवासी वैजनाथ यादव को अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत छह महीने की कारावास की सजा सुनायी है. मामले का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक […]
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