दरभंगा : शहरी एवं विकासशील क्षेत्रों की जमीन रजिस्ट्री से पूर्व ही अब उसका स्थल जांच किया जायेगा. इसके लिए जमीन के क्रेता एवं विक्रेताओं को फार्म 4 भरना होगा, जिसमें बिक्री करने वाली जमीन का खाता-खेसरा, चौहद्दी के साथ वह जमीन किस रूप में हासिल हुआ उसकी पूर्ण विवरणी देना होगा.
इसके बाद जिला अवर निबंधन कार्यालय के अधिकारी इसकी जांच कर जिला अवर निबंधक को रिपोर्ट देंगे. यदि रिपोर्ट में दी गयी जानकारी सही निकला तो इसके बाद ही निबंधन के लिए उक्त जमीन का दस्तावेज केवाला के लिए लिया जाएगा. निबंधन महानिरीक्षक ने निबंधन अधिनियम में संशोधन कर इस नया एक्ट को लागू करने के लिए सभी जिला निबंधक सह डीएम को पत्र भेजा है.
जिला निबंधक सह डीएम कुमार रवि के निर्देश पर जिला अवर निबंधक सच्चिदानंद पोद्दार ने इस आशय का पत्र जारी किया है. जिला अवर निबंधक श्री पोद्दार ने बताया कि शहरी क्षेत्र के आठ किलोमीटर दूरी तक की जमीन को विकासशील की श्रेणी में रखा गया है.
शहर के अलावा ऐसे जमीन की रजिस्ट्री आवासीय, व्यावसायिक एवं परती (खाली जमीन) इन तीन दरों पर ही की जाएगी. उन्होंने बताया कि नये एक्ट के अनुरूप जो दस्तावेज नहीं पाये जायेंगे, उन्हें अब जिला निबंधक सह डीएम के यहां रेफर किया जाएगा. निबंधन महानिरीक्षक के नये फरमान से अब जमीन रजिस्ट्री कराया मुश्किल हो गया है.