गंदगी से मिलेगी निजात

Published at :03 Sep 2017 5:48 AM (IST)
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गंदगी से मिलेगी निजात

दरभंगा : नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था और बेहतर होगी. इसे सुदृढ़ करने के लिए करने के लिये नगर विकास एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये तीन करोड़ 38 लाख 95 हजार 200 रुपये सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति दी है. इस राशि को छह घटकों में खर्च […]

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दरभंगा : नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था और बेहतर होगी. इसे सुदृढ़ करने के लिए करने के लिये नगर विकास एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये तीन करोड़ 38 लाख 95 हजार 200 रुपये सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति दी है. इस राशि को छह घटकों में खर्च करने का निर्देश दिया गया है. इस बावत विभाग के विशेष सचिव जय प्रकाश मंडल ने नगर निगम को पत्र भेजा है. सफाई कर्मी व वाहनों के अभाव में निगम प्रशासन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

सफाई कर्मियों की संख्या में कमी रहने से कर्मी दिन के अलावा रात में कचरे का उठाव करते नजर आते हैं. इससे जहां काम प्रभावित होता है, वहीं उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है. पैसा का आवंटन होने से यह समस्या काफी हद तक हल होता नजर आ रहा है.

मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान के रूप में सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए नागरिक सुविधा मद में इस राशि की स्वीकृति दी गयी है. राशि खर्च करने के लिये विभाग से स्वीकृति दिये जाने के बाद नगर क्षेत्र की बेहतर साफ-सफाई में कचरा संग्रहण उपकरण की कमी झेल रहे निगम प्रशासन को निजात मिलने के भी आसार हैं.
कचरा संग्रह, डपिंग ग्राउंड, नाला उड़ाही में होगा खर्च
इसमें खर्च होगी आवंटित राशि
शहर के सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये आ रही समस्या को दूर करने के लिये कुल छह घटक पर राज्य योजना अंतर्गत आवंटित राशि खर्च की जायेगी. इसमें डोर टू डोर कचरा संग्रहण, कचरा संग्रहण के लिये जरूरी उपकरणों की खरीद, कचरे के प्रबंधन के लिए डम्पिंग ग्राउंड की खरीद उसके विकास, कचरे को कम्पोस्ट एवं बिजली बनाने में सहायक उपकरण, नालों की उड़ाही व उसकी सफाई एवं सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की विशेष व्यवस्था करने के लिये मानव बल उपलब्ध कराना आदि शामिल है.
क्रय समिति से कराना होगा अनुमोदित
कोषागार से राशि निकासी को ले विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत करना होगा. निकासी से संबंधित सूचना महालेखाकार कार्यालय पटना को देना होगा. क्रय संबंधी सभी मामलों में खरीद से पहले विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है. इस बावत निर्देश दिया गया है.
कोषागार से होगी निकासी
स्वीकृत आवंटित राशि का खर्च विभागीय निर्देशानुसार राशि की निकासी संबंधित कोषागार से किया जायेगा. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त होंगे.
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