दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय की अदालत ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अलीनगर गांव निवासी दिलीप राउत को भादवि की धारा 307 में 10 वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं भादवि की धारा 323 में एक वर्ष कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर पंद्रह दिन अतिरिक्त कारावास तथा भादवि की धारा 324 में तीन वर्ष कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड और अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. अदालत ने इस मामले में आरोपित को गत 24 जून को दोषी करार दिया था. मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश राम ने बहस किया. श्री राम ने बताया कि 11 अगस्त 2013 की सुबह 8.30 बजे आंगन में ही जमीनी विवाद को लेकर अपने सहोदर भतीजा मनीष कुमार को चाकू से गोद कर घायल कर दिया जिससे पेट का आंत बाहर निकल गया. घायल को बचाने के लिए उसकी मां आई तो आरोपित ने उसे भी मारपीट कर जख्मी कर दिया. इस संबंध में जख्मी के पिता विनोद राउत ने लनामिविवि थाना में कांड संख्या 155/ 2013 दर्ज कराया था.