चोरी के मामले में दो को तीन वर्ष की सजा

बेतिया : बेतिया के एसीजेएम बीके राय ने दस साल पहले घर में घुसकर गाली गलौज व मारपीट कर चोरी करने के एक मामले में दो आरोपितों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कठोरकारावास व दस दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाया है. सजाप्राप्त आरोपित शेख शिबू व नन्हें खां गंज नंबर 01 बेतिया […]
बेतिया : बेतिया के एसीजेएम बीके राय ने दस साल पहले घर में घुसकर गाली गलौज व मारपीट कर चोरी करने के एक मामले में दो आरोपितों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कठोरकारावास व दस दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाया है. सजाप्राप्त आरोपित शेख शिबू व नन्हें खां गंज नंबर 01 बेतिया के रहनेवाले है. बताया जाता है कि 17 जुलाई 2006 को दोनों आरोपित उसी मोहल्ले के नाजिमा खातून के घर में घुसकर उसे व उसकेपिता के साथ गाली गलौजएवं मारपीट की थी.
उसके बाद उनलोगों ने उसके गले से सोने की चेन व अंगूठी निकाल लिया. जाते समय दोनो आरोपियों ने 50 हजार रुपये की मांग भी पीड़िता से की. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 295/06 पीड़िता ने दर्ज कराया था. इसी मामले की सुनवाई पुरी करते हुए न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है.
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