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अब रात में डीजे वाले बाबू नहीं बजा सकेंगे गाना
बेतिया : कान फाड़ देने वाले गीतों पर थिरकने वाले और डीजे की धुन पर हो -हल्ला करने वालो की अब खैर नही़ं पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन ने ऐसे तमाम यंत्रों को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है़ पर्यावरण को ध्वनि प्रदूषण का खतरा नहीं हो . डीएम लोकेश कुमार सिंह […]
बेतिया : कान फाड़ देने वाले गीतों पर थिरकने वाले और डीजे की धुन पर हो -हल्ला करने वालो की अब खैर नही़ं पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन ने ऐसे तमाम यंत्रों को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है़ पर्यावरण को ध्वनि प्रदूषण का खतरा नहीं हो . डीएम लोकेश कुमार सिंह ने पूरे जिले में रात के 10 बजे से सुबह के छह बजे के बीच किसी भी प्रकार के ध्वनि यंत्रों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है़
वहीं सुबह छह बजे से रात के 10 बजे के बीच लाउडस्पीकर एवं डीजे को बजाने के लिए अनुमति लेना भी जरुरी कर दिया है़ डीएम ने सभी थानाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है कि डीजे संचालक द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद ही डीजे का संचालन किया जाए. शादी व अन्य समारोहों में डीजे अथवा ध्वनि विस्तार यंत्र उपयोग के पूर्व संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति पत्र लेना अनिवार्य होगा़ जेनरेटर संचालकों द्वारा बिना परमीशन के डीजल जेनरेटर का प्रयोग पर भी बैन लगा दिया गया है़
इन मानकों पर बजेगा बाजा: डीएम ने परमीशन के बाद प्रदूषण विभाग के मानको पर गाना बजाने के लिए निर्देश जारी किया है़ ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रक) नियम, 2000 के अनुसूचि के अनुसार ध्वनि के संबंध में परिवेषी वायु क्वालिटी का मानक औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय में 75 एवं रात्रि में 70 डेसीबेल (ए) लैक पर बाजा बजाया जा सकता है़ वहीं वाणिज्य क्षेत्र में दिन के समय में 65 एवं रात्रि में 55 डेसीबेल (ए) लैक, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय में 55 एवं रात्रि में 45, शांत परिक्षेत्र (अस्पतालों, न्यायालयों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थानों या अन्य शांत घोषित क्षेत्र के आस पास कम से कम 100 मीटर के अंदर) दिन के समय में 50 एवं रात्रि में 40 डेसीबेल (ए) लैक पर ही बाजा बजाया जा सकता है़
अधिकारी रोकेंगे ध्वनि प्रदूषण: डीएम ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किया है़
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