मुंगेर में बीडीओ रहते किया था गोलमाल
बगहा (प. चंपारण) : गर परिषद बगहा के कार्यपालक पदाधिकारी विपिन कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है. मामला इंदिरा आवास के अनियमित वितरण से जुड़ा है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त के कार्यालय में निर्धारित किया गया है. एसडीएम मो. मंजूर आलम ने निलंबन की पुष्टि की है.
बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री यादव 2007-08 में मुंगेर के खड़गपुर प्रखंड में बतौर बीडीओ पदस्थापित थे. उसी दौरान उनपर प्रखंड के दरियापुर-1 पंचायत में इंदिरा आवास के अनियमित वितरण का आरोप लगा था. योजना मद से 1.08 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया था.
बीपीएल सूची से बाहर के लोगों को बड़े पैमाने पर योजना का लाभ देने का आरोप लगा था. राज्यपाल के आदेश से बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव केशव कुमार सिंह इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. हालांकि, नप के इओ ने इस संबंध में किसी जानकारी से इनकार
किया है.
मुंगेर के कमिश्नर ने की थी अनुशंसा
तत्कालीन बीडीओ विपिन कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा मुंगेर प्रमंडल के तत्कालीन आयुक्त ने की थी. आयुक्त के पत्रंक 591 दिनांक 5 जुलाई 2010 के माध्यम से पंचायत में इंदिरा आवास में बरती गयी अनियमितता से संबंधित आरोप प्रपत्र-क गठित कर भेजा था.
इस संबंध में आरोपित श्री यादव से स्पष्टीकरण मांगा गया था. इसी आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है. आरोप पत्र के स्पष्टीकरण का जवाब श्री यादव ने करीब दो वर्ष बाद दिया था. 26 अगस्त 2010 को निर्गत स्पष्टीकरण पत्र का जवाब उन्होंने अपने पत्रंक 426 दिनांक 6 नवंबर 2012 से दिया था.