दो चरस तस्करों को 10 10 साल का कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :14 May 2015 2:04 AM (IST)
विज्ञापन

बेतिया : चरस तस्करी के मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पत्ति तिवारी के न्यायालय ने सुनवाई पुरी करते हुए दो तस्करों को दस-दस साल का सजा व एक-एक लाख जुर्माना मुकर्रर किया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की सजा बढ़ायी जा सकती. जिन तस्करों को सजा हुई […]
विज्ञापन
बेतिया : चरस तस्करी के मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पत्ति तिवारी के न्यायालय ने सुनवाई पुरी करते हुए दो तस्करों को दस-दस साल का सजा व एक-एक लाख जुर्माना मुकर्रर किया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की सजा बढ़ायी जा सकती.
जिन तस्करों को सजा हुई है, उनमें पुरुषोत्तमपुर थाना के भेड़िहारी गांव के मैजलुम शेख व बहारुल शोख बताये गये हैं. न्यायालय सूत्रों के अनुसार, 11 फरवरी 2013 को सूचना मिली कि कुछ तस्कर साइकिल से रेलवे ढाला के समीप से खेत की पकड़डी पकड़ कर जा रहे हैं. और रेलवे लाइन पार कर एक बाइक सवार पकड़ंडी पर आया हुआ है.
जहां चरस तस्करी को लेन-देने होने वाला है. सूचना मिलते हीं पुरुषोत्तमपुर पुलिस ने घटना स्थल की ओर रवाना हो गयी. पुलिस को आता देख तस्कर साइकिल व बाइक छोड़ कर भागने लगे. पुलिस ने दौड़ कर दो तस्करों को धर-दबोचा. गिरफ्तार उनके पास से चरस के 72 पैकेट बोरी से जब्त कर लिया.
जब्त चरस का वजट 69 किलोग्राम पाया गया. पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की तो दोनों ने अपना नाम मैजामुल शेख व बहारुल शेख बताया और पुरुषोत्तमपुर थाना के भेडिहारी के रहने वाला बताया. पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी. न्यायालय ने इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए सजा मुकर्रर की है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










