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दो गांजा तस्करों को पांच-पांच साल की कैद

बेतिया : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने गांजा तस्करी के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी पाकर दो गांजा तस्करों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दोनो को 25-25 हजार रुपया जुर्माना की सजा भी दी है. विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि 9 जुलाई 2016 […]

बेतिया : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने गांजा तस्करी के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी पाकर दो गांजा तस्करों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दोनो को 25-25 हजार रुपया जुर्माना की सजा भी दी है. विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि 9 जुलाई 2016 को सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने एसएसबी उप निरीक्षक सुनील कुमार गश्ती के दौरान बाइक पर सवार दो युवको को संदिग्ध स्थिति में देखा. रोकने पर एक फरार हो गया. जबकि दूसरा दीनानाथ यादव पकड़ा गया. तलाशी के दौरान उनकी बाइक से 14 किलो गांजा जब्त किया गया.

इस मामले में पुलिस द्वारा शिकारपुर थाना के डकहवा निवासी दीनानाथ यादव एवं दिलिप साह को दोषी बताते हुए आरोप पत्र समर्पित किया था. जिसमें सुनवाई पुरी करते हुए जिला जज ने दोनो को दोषी पाकर पांच पांच साल की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार का अर्थदंड भी सुनाया है.

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