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12 किस्तों में जमा करा सकेंगे बिजली बिल

बाढ़पीड़ितों को राहत बेतिया : बिजली विभाग ने बाढ़ से हुई क्षति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के बकायेदार उपभोक्ताओं को विपत्र की राशि 12 किस्तों में देने की सुविधा प्रदान कर दी है. इस संबंध में नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के महाप्रबंधक विजय कुमार ने सभी विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को पत्र लिखा है. […]

बाढ़पीड़ितों को राहत

बेतिया : बिजली विभाग ने बाढ़ से हुई क्षति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के बकायेदार उपभोक्ताओं को विपत्र की राशि 12 किस्तों में देने की सुविधा प्रदान कर दी है. इस संबंध में नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के महाप्रबंधक विजय कुमार ने सभी विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को पत्र लिखा है. इसकी जानकारी देते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता कुमार प्रशांत ने बताया कि विभागीय आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के कुटीर ज्योति एवं घरेलू श्रेणी एक के उपभोक्ताओं के बकाये विद्युत विपत्र की वसूली सीमित निर्धारित किस्तों में की जायेगी. उन्होंने बताया कि कुटीर ज्योति के 2000 रुपये के बकायेदार बीपीएल उपभोक्ताओं व 3000 तक के घरेलू श्रेणी एक के उपभोक्ताओं को 12 किस्तों में भुगतान करने का प्रावधान किया गया है.
हालांकि जिन उपभोक्ताओं का एक सितंबर तक यदि उक्त राशि से ज्यादा बकाया है. वे भी क्रमश : 3000 व 2000 हुए की 12 किस्त में राशि तथा चालू विपत्र की राशि का भुगतान करेंगे. शेष राशि की जांचोपरांत समायोजित की जायेगी. हालांकि शेष राशि पर विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा. विद्युत कार्यपालक अभियंता श्री प्रशांत ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में उक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह निश्चित रूप से विपत्र उपलब्ध कराया जायेगा और बकाये किस्त की राशि सहित चालू माह के विद्युत उपभोग की राशि वसूली जायेगी. इसके लिए सभी रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाईजी एवं बिलिंग एजेंसी के साथ बैठक कह जा रही है. वहीं समय-समय पर इसकी निगरानी भी करायी जायेगी. कार्यपालक अभियंता ने ऐसे उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे ससमय अपने बकाये का भुगतान करें. भुगतान नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार विद्युत संबंध विच्छेदन की कार्रवाई की जायेगी.
ग्रामीण क्षेत्र के कुटीर ज्योति व घरेलू श्रेणी एक के उपभोक्ताओं के लिए विभाग ने जारी किया निर्देश
3000 तक के बीपीएल व दो हजार तक के घरेलू एक श्रेणी
के उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा
निर्धारित राशि से अधिक होने पर शेष बची राशि पर नहीं लगेगा विलंब शुल्क

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