तस्करी के आरोपित को सुनायी 15 वर्ष की सजा

मोतिहारी : सप्तम जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रामरंग तिवारी ने तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक तस्कर को दोषी पाया है. विद्वान न्यायाधीश ने दोषी तस्कर को विभिन्न धाराओं में 15 वर्षों की सश्रम कारावास एवं तीन लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि रक्सौल थाना […]
मोतिहारी : सप्तम जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रामरंग तिवारी ने तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक तस्कर को दोषी पाया है. विद्वान न्यायाधीश ने दोषी तस्कर को विभिन्न धाराओं में 15 वर्षों की सश्रम कारावास एवं तीन लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि रक्सौल थाना के हरैया ओपी सअनि अशोक कुमार सिंह को परेऊआ बाजार में टांगा से गांजा जाने की सूचना मिली, जिसके आधार पर श्री सिंह दल बल के साथ छापेमारी की.
पुलिस को देखते टांगा वाला भागना चाहा, जिसे पुलिस ने पकड़ तलाशी ली. तलाशी के दौरान 11 पॉकेट में 64 किलो गांजा बरामद किया गया. पकड़े गये व्यक्ति अपना नाम पता नेपाल वीरगंज के छपकहिया निवासी अमर चौधरी बताया, जिसके आधार पर थाना कांड संख्या 55/13 एनडीपीएस दर्ज की गयी. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश मिर ने गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.
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