मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश केवी पांडेय ने दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले की सुनवायी करते हुए एक आरोपी को दोषी पाया है एवं सात वर्षों की सश्रम कारावास सहित 10 हजार रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना की राशि जमा करने पर पीड़ित को देने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि मधुबन थाना क्षेत्र के जितौरा गोसाई टोला निवासी रूपा कुमारी ने
17 अक्तूबर 13 को अपने ग्रामीण विगु राम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी मधुबन थाना कांड संख्या 174/13 दर्ज कराया. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक मणि कुमार ने आठ गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.