दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित को सात साल का कारावास

मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश केवी पांडेय ने दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले की सुनवायी करते हुए एक आरोपी को दोषी पाया है एवं सात वर्षों की सश्रम कारावास सहित 10 हजार रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना की राशि जमा करने पर पीड़ित को देने का आदेश दिया है. […]
मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश केवी पांडेय ने दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले की सुनवायी करते हुए एक आरोपी को दोषी पाया है एवं सात वर्षों की सश्रम कारावास सहित 10 हजार रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना की राशि जमा करने पर पीड़ित को देने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि मधुबन थाना क्षेत्र के जितौरा गोसाई टोला निवासी रूपा कुमारी ने
17 अक्तूबर 13 को अपने ग्रामीण विगु राम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी मधुबन थाना कांड संख्या 174/13 दर्ज कराया. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक मणि कुमार ने आठ गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




