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निजी अस्पतालों की होगी जांच

कार्रवाई . कंपाउंडरों व कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया का देना होगा ब्योरा अब अस्पताल संचालकों को अपने कर्मियों व कंपाउंडरों को नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा.नहीं देने वाले संचालकों पर सीएनवी ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अन्य कार्रवाई भी होगी. इसके लिए जिला नियोजनालय ने कार्रवाई तेज कर दी है. मोतिहारी : शहर […]

कार्रवाई . कंपाउंडरों व कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया का देना होगा ब्योरा

अब अस्पताल संचालकों को अपने कर्मियों व कंपाउंडरों को नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा.नहीं देने वाले संचालकों पर सीएनवी ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अन्य कार्रवाई भी होगी. इसके लिए जिला नियोजनालय ने कार्रवाई तेज कर दी है.
मोतिहारी : शहर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित अस्पतालों की जांच होगी.इसके लिए विभागीय कार्रवाई तेज कर दी गयी है और अस्पतालों की सूची तैयार की जा रही है.जिला नियोजनालय विभाग इस कार्रवाई में जूट गया है.
अस्पतालों में काम करने वाले कर्मियों व कंपाउंडरों की नियुक्ति कैसे की गयी है और नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है,इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी.सीएनवी एक्ट के तहत सभी कर्मियों को नियुक्ति पत्र देना व रिक्ति की अधिसूचना देना अनिवार्य है.जानकारी देते हुए मंगलवार को विभाग के अाधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके लिए विभागीय स्तर पर कसरत तेज कर दी गयी है.
शहर सहित पूरे जिले में चल रहे करीब 12 सौ अस्पताल
शहर सहित पूरे जिले में करीब 12 सौ निजी अस्पताल चल रहे हैं. केवल शहर में संख्या-400 के करीब है. बताया गया है कि पहले शहरी क्षेत्र के अस्पतालों की सूची तैयार किया जाएगा और वहां काम करने वाले कर्मियों के वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा.उसके बाद प्रखंडों में संचालित अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी.
कर्मियों के शोषण पर लगेगा रोक: विभाग के इस कार्रवाई से कर्मियों व कंपाउंडरों के शोषण पर रोक लगेगा.समय-समय पर संचालकों द्वारा उनका शोषण करने की जो शिकायतें मिलती है उसपर रोक लगेगा.
अस्पताल संचालकों को नियोजनालय द्वारा पहले नोटिस भेजा जाएगा और कर्मियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी ली जाएगी.किस कर्मी का मानदेय कितना है,मापदंड के अनुसार है या नहीं,उसका भी आकलन किया जाएगा.नोटिस में हर हाल में संपूर्ण व्योरा के साथ हाजिर होना होगा.
नियुक्ति पत्र दिया गया है या नहीं इसकी भी होगी निगरानी
जिला नियोजनालय विभाग करेगा कार्रवाई
सीएनवी ऐक्ट के अनुसार, कर्मियों को देना है नियुक्ति पत्र
कहते हैं अधिकारी: सीएनबी ऐक्ट के अनुसार,कर्मियों की बहाली प्रक्रिया की जांच होगी.एकुडेंस रजिस्टर अपटूडेट सभी संचालकों को रखना है.
भरत जी राम, जिला नियोजन पदाधिकारी, मोतिहारी

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