अब थानाध्यक्ष भी ऑन स्पॉट कर सकेंगे जुर्माना

Updated at : 14 Aug 2016 8:05 AM (IST)
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अब थानाध्यक्ष भी ऑन स्पॉट कर सकेंगे जुर्माना

मोतिहारी : नियम विरुद्ध वाहन चलाने और पार्किंग को ले ऑन द स्पॉट जुर्माना निर्धारित करते हुए सभी एसडीओ, डीएसपी और थानाध्यक्षों को पत्र जारी किया गया है. विभागीय प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में सभी थानाध्यक्षों सहित अन्य अधिकारियों को प्रति माह जांच और जुर्माना से वसूल की गयी राशि का ब्यौरा विभाग […]

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मोतिहारी : नियम विरुद्ध वाहन चलाने और पार्किंग को ले ऑन द स्पॉट जुर्माना निर्धारित करते हुए सभी एसडीओ, डीएसपी और थानाध्यक्षों को पत्र जारी किया गया है. विभागीय प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में सभी थानाध्यक्षों सहित अन्य अधिकारियों को प्रति माह जांच और जुर्माना से वसूल की गयी राशि का ब्यौरा विभाग को देना है.

नये नियम के तहत खटारा वाहन, लहेरियाकट ड्राईिवंग, वाहन का डिजाईन चेंज कर व्यवसायिक इस्तेमाल आदि पर भी जुर्माना निर्धारित किया गया है. जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि जांच के साथ जुर्माना के लिए सूची के साथ पंजी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है. इसके अलावे नियम विरूद्ध लाल, नीली व अन्य बत्ती लगानेवालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

नियम विरुद्ध वाहन चलाना पड़ेगा महंगा
एसडीओ-डीएसपी को भी अनुमंडल स्तर पर निर्देश
प्रति माह वाहन जांच व जुर्माना की देनी होगी विवरणी
नो पार्किंग व लहेरियाकट ड्राइि वंग पर जुर्माना
नहीं कर सकते गाड़ी के बनावट में परिवर्त्तन
प्रधान सचिव ने जारी किया निर्देश
थानों की दी गयी पंजी
यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. शहर में नगर थाना सहित अन्य को पंजी दे दी गयी है. अवैध बत्ती हटाने के साथ प्रति माह जुर्माना विवरणी के साथ राजस्व राशि जमा कराने का निर्देश दिया गया है.
रवि कुमार, डीटीओ, मोतिहारी
नये नियम के तहत क्या है जुर्माना की राशि
बगैर कागजात के वाहन चलाना 100-300 रुपये
लहेरियाकट बाइक चलाने पर 300 रुपये
वन वे नियम तोड़ने पर 100-300 रुपये
नो पार्किंग में वाहन लगाने पर 50 रुपये प्रति घंटा
मोबाईल से बात करते हुए गाड़ी चलाने पर 300 रुपये
मांगने पर कागजात नहीं दिखाने पर 500 रुपये
बिना लाईसेंस(वैद्य) के गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये
गाड़ी मेनटेनेन्स न रहने पर 1000 रुपये
गाड़ी का प्रकृतिक चेंज करने पर 5000 रुपये तक
तेज ड्राईिवंग करने पर 400-1000 रुपये तक
धुंआ युक्त गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये
वाहन पर खतरनाक गुड्स ढ़ोने पर 5000 रुपये तक
बगैर फिटनेश 2000-5000 रुपये
परमिट के शर्त्तो का उल्लंघन करने पर 5000 रुपये तक
वाहन का बीमा न कराने पर 1000 रुपये तक
इसके अलावा अन्य कई बिंदुओं पर जुर्माना निर्धारित किया गया है.
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