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चार खाद दुकानों का लाइसेंस रद्द

रक्सौल : बीते तीन जून को जिला कृषि पदाधिकारी ने प्रखंड के दस उर्वरक दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया था, इस दौरान उन्होंने अनियमितता के आरोप में दस दुकानों के संचालकों से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द करने की बात कही थी. इसको लेकर उन्होंने चार जून को अपने ज्ञापांक 1167 के […]

रक्सौल : बीते तीन जून को जिला कृषि पदाधिकारी ने प्रखंड के दस उर्वरक दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया था, इस दौरान उन्होंने अनियमितता के आरोप में दस दुकानों के संचालकों से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द करने की बात कही थी.
इसको लेकर उन्होंने चार जून को अपने ज्ञापांक 1167 के माध्यम से प्रखंड कृषि पदाधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन देने को कहा. इसके बाद बीएओ शम्मी कपूर दास ने इन दुकानों की खोज की, किंतु इन प्रतिष्ठानों का कोई अता-पत्ता नहीं चला. जांच के बाद बीएओ श्री दास ने अपने पत्रंक 154 दिनांक 16 जून को चार दुकानदारों की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की, जो अपना पक्ष रखने के लिए सामने नहीं आये. वहीं चार दुकानदारों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के आलोक में उनके निलंबन को मुक्त करने का पत्र लिखा है.
इनकी अनुज्ञप्ति हुई रद्द
मे गुप्ता खाद भंडार, प्रो दिनोश कुमार कोईरिया टोला.
मे संजय खाद भंडार, प्रो संजय कुमार भेलाही रक्सौल.
मे श्याम खाद भंडार, प्रो चंद्र भूषण प्रसाद भेलाही रक्सौल व
अफफान बीज भंडार, प्रो फिरोज आलम, खिड़लिचिया, रक्सौल.
इनसे मांगा स्पष्टीकरण
मे लक्ष्मी ट्रेडर्स, प्रो धर्मवीर प्रसाद बड़ा परेउवा, रक्सौल.
मे पार्वती खाद भंडार, प्रो राम एकबाल प्रसाद यादव, बड़ा परेउवा, रक्सौल.
मे रवि खाद बीज भंडार, प्रो रविशंकर सिंह, परशुराम पुर रक्सौल.
मे मनोकामना ट्रेडर्स, प्रो छोटेलाल यादव, बड़ा परेउवा रक्सौल शामिल है.
जिला कृषि पदाधिकारी ने बीएओ के पत्र के आलोक में उक्त दुकानदारों को दुकान बंद करने की सूचना, भंडार बिक्री पंजी, कैश मेमो नियमित रूप से प्रखंड कृषि पदाधिकारी से जांच कराने का निर्देश दिया है.

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