मोतिहारी : जीएसटी लागू होने के बाद वाणिज्य कर विभाग में सहायता केंद्र खोला गया है. वहीं, बाजार की गतिविधियों पर वाणिज्य कर अधिकारियों की पैनी नजर है. वाणिज्य कर उपायुक्त सुरेश चौधरी ने बताया कि डीडीओ निबंधन की तिथि बढ़ा दी गयी है. जीएसटी निबंधन के लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते है.
वही पूर्व व्यवसायी जिनका जीएसटी निबंधन अबतक नहीं हुआ है वैसे व्यवसायी को तीन माह के अंदर निबंधन कराने की छूट दी गयी है. नया व्यवसाय शुरू करने वाले निबंधन के लिए आवेदन कर सकते है. वाणिज्य कर अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि अब व्यवसायी को डिजिटल या इ हस्ताक्षर नहीं देना पड़ेगा. व्यवसायी के बदले अब कंपनी के अधिकारी का डिजिटल इ हस्ताक्षर लिया जायेगा.
जीएसटी प्रावधान में चार श्रेणी में टैक्स को बांटा गया है. टैक्स का स्लैब पांच, 12, 18 व 28 है. किसानों के हित के मद्देनजर फर्टिलाइजर पर लगने वाली टैक्स में कमी की गयी है. फर्टिलाइजर टैक्स को 12 से घटा कर पांच प्रतिशत कर दी गयी है.