हत्या के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद

Published at :14 Sep 2016 5:10 AM (IST)
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हत्या के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद

सभी दलीलों को सुनने के बाद एडीजे चार के कोर्ट ने सुनाया फैसला बक्सर, कोर्ट : हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक कुमार पांडेय के कोर्ट ने पिता-पुत्र को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. फैसला सुनाने से […]

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सभी दलीलों को सुनने के बाद एडीजे चार के कोर्ट ने सुनाया फैसला

बक्सर, कोर्ट : हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक कुमार पांडेय के कोर्ट ने पिता-पुत्र को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. फैसला सुनाने से पहले बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय से यह निवेदन किया कि पिता जहां 70 वर्ष का है, वहीं पुत्र की आयु कम है. साथ ही परिवार के करता के रूप में उक्त दोनों पुरुष ही मौजूद हैं. ऐसे में कम-से-कम सजा सुनायी जाये. वहीं,
अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय ने कहा कि समझौते के नाम पर बुलाकर धोखे से हत्या की गयी थी. ऐसे में अभियुक्तों को कठोर दंड दिया जाये. विदित हो कि 31 जुलाई, 2009 को डुमरांव अनुमंडल के भदवर गांव निवासी अजीत कुमार सिंह की हत्या कर दी गयी थी. इसे लेकर मृतक के दादा राजेंद्र सिंह ने सुरेंद्र सिंह, चंदन सिंह समेत छह लोगों पर बगेन थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस के अनुसंधान के बाद चार लोगों को बरी कर दिया गया था. इस मामले में सुरेंद्र सिंह और चंदन सिंह(पिता-पुत्र) के विरुद्ध साक्ष्य मिला, जिसकी सुनवाई के बाद एडीजे-4 के कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
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